घरेलू हिंसा मामले में पक्षकार न होने वाली सास अपील दायर नहीं कर सकती: जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि सास, जो न तो निचली अदालत के समक्ष पक्षकार है और न ही उसके आदेश से प्रभावित है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (डीवी अधिनियम) के तहत अपीलीय उपाय नहीं मांग सकती है।
न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल ने एक सास द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सत्र न्यायालय द्वारा उसकी बहू द्वारा दायर घरेलू हिंसा के मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील करने की अनुमति देने से इनकार करने को चुनौती दी गई थी।
न्यायालय ने कहा, "निश्चित रूप से, याचिकाकर्ता पीड़ित व्यक्ति की परिभाषा में नहीं आती है, इसलिए वह अपील दायर करने की हकदार नहीं है क्योंकि वह न तो निचली अदालत में पक्षकार है और न ही उसके खिलाफ कोई आदेश पारित किया गया है।"
अपीलीय न्यायालय ने इस आधार पर उसकी याचिका खारिज कर दी थी कि वह घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20(ए) के तहत "पीड़ित व्यक्ति" की श्रेणी में नहीं आती।
उसने इस फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।
यह दलील दी गई कि घरेलू हिंसा की पीड़िता की सास होने के नाते, वह धारा 29 के तहत अपील दायर कर सकती है क्योंकि वह पीड़ित व्यक्ति की परिभाषा में आती है।
हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 29 के तहत अपील दायर करने का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को है जो "पीड़ित व्यक्ति" की परिभाषा में आते हैं और निचली अदालत के आदेशों से सीधे प्रभावित होते हैं। इस प्रकार, उसने याचिकाकर्ता को पक्षकार के रूप में पक्षकार बनने के लिए निचली अदालत में आवेदन करने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका खारिज कर दी।
वकील एसएन रतनपुरी और फिजा खुर्शीद ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया।
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Mother-in-law who is not party to DV case can't file appeal: Jammu & Kashmir High Court


