मुस्लिम महिलाओं को खुला के माध्यम से तलाक लेने का पूर्ण अधिकार; पति की सहमति, अदालत के बयान की जरूरत नही: केरल उच्च न्यायालय

अदालत ने कहा, "इस्लामी कानून द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि मुस्लिम पत्नी को विवाह समाप्त करने की मांग करने का अधिकार है।"
Muslim Women
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केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में दोहराया कि मुस्लिम महिलाओं को अपने पति की सहमति के बावजूद खुला (अतिरिक्त न्यायिक तलाक का एक रूप) के माध्यम से तलाक का पूर्ण अधिकार है।

जस्टिस ए मोहम्मद मुस्ताक और जस्टिस सीएस डायस की खंडपीठ ने कहा कि अगर मुस्लिम महिला का पति खुला से इनकार करता है, तो उसे अदालत का दरवाजा खटखटाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका अधिकार इस्लामी कानून द्वारा स्वीकार किया गया है।

कोर्ट ने कहा, "इस्लामी कानून द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि मुस्लिम पत्नी को विवाह समाप्त करने की मांग करने का अधिकार है। तर्क है कि अगर पति मना करता है, तो उसे कोर्ट का रुख करना होगा। किस उद्देश्य के लिए उसे कोर्ट जाना पड़ा, सवाल उठता है। न्यायालय को न तो न्यायनिर्णयन के लिए बुलाया जाता है और न ही स्थिति घोषित करने के लिए कहा जाता है, बल्कि केवल पत्नी की ओर से विवाह की समाप्ति की घोषणा की जाती है।"

इसमें कहा गया है कि न्यायालय देश में किसी भी सक्षम वयस्क महिला का संरक्षक नहीं है और वह केवल महिला की सहायता से विवाह की समाप्ति की घोषणा करने के लिए ऐसी भूमिका नहीं ले सकता है।

कोर्ट ने अवलोकन किया, "हमारे देश में न्यायालय एक वयस्क और सक्षम महिला का संरक्षक नहीं है। यदि न्यायालय के पास निर्णय करने के लिए कुछ भी नहीं है, न्यायालय एक अभिभावक की भूमिका ग्रहण नहीं कर सकता है और एक महिला के कहने पर विवाह को समाप्त करने का निर्णय नहीं ले सकता है।"

प्रासंगिक रूप से, कोर्ट ने रेखांकित किया कि खुला की प्रकृति एक मुस्लिम पत्नी के लिए एक 'अनुमेय' कार्रवाई के रूप में है जो अपनी शादी को समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग करना चाहती है। जैसे, यह दूसरे की इच्छा पर सशर्त नहीं हो सकता।

[निर्णय पढ़ें]

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Muslim women have absolute right to divorce through Khula; husband's consent, court's declaration not required: Kerala High Court

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