यातायात में बाधा का हवाला देकर राजनीतिक रैलियों की अनुमति देने से इनकार नहीं किया जा सकता: मद्रास उच्च न्यायालय

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के जस्टिस के मुरली शंकर ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को त्रिची में रैली करने की इजाजत दे दी.
JP Nadda and Madurai bench of Madras High Court
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मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि केवल यातायात में बाधा और लोगों की मुक्त आवाजाही राजनीतिक रैलियों की अनुमति को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती है।

7 अप्रैल को पारित एक आदेश में, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के न्यायमूर्ति के मुरली शंकर ने त्रिची पुलिस और संबंधित सहायक चुनाव अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को तमिलनाडु के त्रिची में 2.5 घंटे लंबी राजनीतिक रैली की अनुमति देने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने रविवार की विशेष सुनवाई में यह आदेश भाजपा के जिला सचिव राजशेखरन द्वारा तिरुचिरापल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सहायक चुनाव अधिकारी के 6 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका के बाद पारित किया, जिसमें संभावित यातायात अराजकता का हवाला देते हुए नड्डा की रैली की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।

पुलिस और स्थानीय अधिकारियों ने अदालत को बताया था कि 7 अप्रैल को होने वाली नड्डा की रैली से त्रिची में यातायात की आवाजाही में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है, क्योंकि मंदिर का उत्सव चल रहा है। अधिकारियों ने यह भी कहा था कि रमज़ान के कारण शाम को सड़कों पर बहुत सारे लोग और वाहन होंगे।

हालाँकि, न्यायमूर्ति मुरली शंकर ने कहा कि ऐसी रैली की अनुमति देने से इनकार करने का यह अच्छा आधार नहीं है, जब तक कि रैली शांतिपूर्ण थी और इससे कोई कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं होती।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि पुलिस ने नड्डा की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर कुछ प्रारंभिक चिंताएँ जताई थीं और पार्टी ने तदनुसार अपने रूट प्लान में बदलाव किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी को कोई असुविधा न हो।

अदालत ने दलीलों पर ध्यान दिया और सहायक चुनाव अधिकारी के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें रैली की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता राजशेखरन की ओर से वकील निरंजन एस कुमार पेश हुए।

अतिरिक्त महाधिवक्ता आर बासकरन सहायक चुनाव अधिकारी, त्रिची की ओर से उपस्थित हुए।

अतिरिक्त लोक अभियोजक टी सेंथिलकुमार प्रतिवादी पुलिस की ओर से पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

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Permission for political rallies cannot be refused citing hindrance to traffic: Madras High Court

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