दिल्ली हाईकोर्ट में एक PIL ने शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन देने से रोकने वाले कानून को चुनौती दी

एक रिटायर्ड टीचर ने RTE एक्ट और दिल्ली स्कूल एजुकेशन रूल्स के प्रावधानों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है।
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दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को एक याचिका पर ज़ोरदार बहस हुई, जिसमें स्कूल टीचरों को प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट टीचिंग एक्टिविटी करने से रोकने वाले कानून को चुनौती दी गई थी [मिस्टर प्रेम प्रकाश धवन बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया और अन्य]।

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की डिवीजन बेंच ने पहली नज़र में याचिकाकर्ता, जो दिल्ली पब्लिक स्कूल के एक रिटायर्ड टीचर हैं, से सहमत होने से इनकार कर दिया और सवाल किया कि जब वह सर्विस में थे तब उन्होंने कोर्ट से संपर्क क्यों नहीं किया।

बेंच ने टिप्पणी की, “यह बात कि उनमें [याचार्थी] में सर्विस में रहते हुए कोर्ट जाने की हिम्मत नहीं थी, शक पैदा कर रही है। उन्होंने संपर्क नहीं किया क्योंकि इससे उनकी सर्विस और सैलरी पर असर पड़ता।”

याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट तन्मय मेहता पेश हुए और कहा कि सर्विस कर रहे टीचर याचिका दायर करने से डर सकते हैं क्योंकि इससे उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है।

मेहता ने आगे कहा कि यह एक जानी-मानी बात है कि टीचर प्राइवेट ट्यूशन देते हैं और कई स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने के लिए काफी नहीं होती, जिससे छात्रों को प्राइवेट ट्यूशन का सहारा लेना पड़ता है।

बेंच ने पलटकर कहा कि अगर यह सच है, तो याचिकाकर्ता (जो खुद एक पूर्व टीचर हैं) समाज के लिए फेल हो गए हैं।

बेंच ने कहा, “आप एक रिटायर्ड टीचर हैं, आप समाज के लिए फेल हो गए हैं।”

मेहता ने जवाब दिया,

“हो सकता है मैं फेल हो गया हूं... लेकिन अब मैं इसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूं।”

Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya and Justice Tushar Rao Gedela
Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya and Justice Tushar Rao Gedela

याचिकाकर्ता, प्रेम प्रकाश धवन ने राइट टू एजुकेशन एक्ट (RTE एक्ट) की धारा 28 और दिल्ली स्कूल एजुकेशन रूल्स, 1973 (DSE रूल्स) के नियम 113 और 123(1)(a)(viii) को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

RTE एक्ट की धारा 28 कहती है कि कोई भी टीचर प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट टीचिंग एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा, जबकि DSE रूल्स की धारा 113 कहती है कि "कोई भी टीचर प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट नौकरी नहीं करेगा या किसी भी तरह के बिजनेस में शामिल नहीं होगा"।

नियम 123(1)(a)(viii) कहता है कि कोई भी टीचर "स्कूल के अलावा किसी भी सोर्स से पैसे वाला काम स्वीकार नहीं करेगा या किसी भी स्टूडेंट या दूसरे व्यक्ति को प्राइवेट ट्यूशन नहीं देगा या किसी भी बिजनेस में शामिल नहीं होगा"।

केस की बहस के दौरान, मेहता ने कहा कि अधिकारियों से मिले राइट टू इन्फॉर्मेशन (RTI) जवाबों से पता चलता है कि प्राइवेट ट्यूशन देने वाले टीचर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

हालांकि, बेंच ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि दिल्ली में 10 साल तक कोई मर्डर नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं है कि मर्डर को सज़ा देने वाले क्रिमिनल प्रोविज़न को खत्म कर दिया जाए।

मेहता ने कहा कि कानून के तहत प्रो बोनो टीचिंग भी मना है।

उन्होंने आगे कहा, “अगर मेरे लॉर्ड्स यह साफ कर दें कि प्रो बोनो टीचिंग मना नहीं है तो मुझे खुशी होगी।”

मेहता की दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने भारत सरकार और दिल्ली सरकार के विचार पूछे।

लेकिन चूंकि अधिकारियों की ओर से पेश वकील मौजूद नहीं थे, इसलिए कोर्ट ने कहा कि वह 12 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा।

जैसे ही सुनवाई खत्म होने वाली थी, मेहता ने कहा कि कोर्ट के सामने केस लड़ना ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ब्रेट ली की बाउंसर गेंदों का सामना करने जैसा था।

दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल (सिविल), जो कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भले ही बॉलिंग तेज़ थी, लेकिन मेहता ने गेंदों का सामना फ्रंट फुट पर किया।

बेंच ने टिप्पणी की, "कानून इसी तरह बनता है।"

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