अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन की एसआईटी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

याचिका का उल्लेख न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष जल्द सूचीबद्ध करने के लिए किया गया। पीठ ने निर्देश दिया कि मामले को मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के समक्ष रखा जाए।
अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन की एसआईटी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

युवाओं को चार साल के लिए सेना में शामिल करने का प्रस्ताव करने वाली अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शनों की विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है।

याचिका का उल्लेख मंगलवार को न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष जल्द सूचीबद्ध करने के लिए किया गया। पीठ ने निर्देश दिया कि मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना के समक्ष रखा जाए।

पीठ ने कहा, "इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के सामने रखा जाएगा। सीजेआई फैसला करेंगे।"

याचिका में हिंसा की एसआईटी जांच की मांग के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना पर योजना के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक न्यायिक समिति के गठन की भी मांग की गई है।

इस बीच, अधिवक्ता एमएल शर्मा ने कल अग्निपथ योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए एक और याचिका दायर की थी।

इसने योजना की घोषणा करते हुए रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 14 जून, 2022 की अधिसूचना को रद्द करने की प्रार्थना की।

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Plea in Supreme Court for SIT probe into violent protests against Agnipath scheme

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