मध्यस्थों के लिए आयु सीमा के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में याचिका

एक वकील ने मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए पिछले महीने केरल राज्य मध्यस्थता केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना में निर्धारित 55 वर्ष की आयु सीमा को चुनौती दी है।
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केरल उच्च न्यायालय उस अधिसूचना की वैधता की जांच करने वाला है, जिसमें केरल राज्य मध्यस्थता और सुलह केंद्र के साथ मध्यस्थ के रूप में पैनल में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की ऊपरी आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित की गई है [एडवोकेट पीयू अली बनाम केरल उच्च न्यायालय और अन्य]।

एक वकील ने मध्यस्थों के पैनल के लिए पिछले महीने केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना में निर्धारित आयु सीमा को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति वीजी अरुण ने कहा कि नियोक्ता उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए मानक निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मानक कानून के सिद्धांतों के अनुरूप होने चाहिए। न्यायालय ने कहा कि अधिसूचना की वैधता पर विस्तृत विचार-विमर्श की आवश्यकता है।

न्यायालय ने कहा, "दूसरे प्रतिवादी (केरल राज्य मध्यस्थता केंद्र) के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए अधिकतम 55 वर्ष का मानदंड निर्धारित करना संभव हो सकता है। जैसा भी हो, यह संदिग्ध है कि अधिसूचना में पात्रता की शर्त के रूप में अधिकतम आयु सीमा को शामिल किया जा सकता है या नहीं। इस न्यायालय की राय में, इस प्रश्न पर विस्तृत विचार की आवश्यकता है।"

Justice VG Arun, Kerala High court
Justice VG Arun, Kerala High court

हालांकि, न्यायालय ने चुनौती के तहत 10 अक्टूबर की अधिसूचना के साथ शुरू हुई पैनल प्रक्रिया को रोकने से इनकार कर दिया।

याचिका 58 वर्षीय वकील (याचिकाकर्ता) द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने बताया कि सिविल प्रक्रिया (वैकल्पिक विवाद समाधान) नियम, 2008 (एडीआर नियम) के नियम 8 में मध्यस्थ के रूप में पैनल के लिए योग्य वकीलों के लिए केवल 15 वर्ष का अनुभव निर्धारित किया गया है। इन नियमों के तहत कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि एडीआर नियमों के नियम 9 में आयु-आधारित अयोग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है।

इसलिए, उन्होंने केरल राज्य मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र द्वारा जारी 10 अक्टूबर की अधिसूचना पर सवाल उठाया, जिसमें कहा गया था कि मध्यस्थ के रूप में आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों की आयु 55 वर्ष से कम होनी चाहिए।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 10 अक्टूबर की अधिसूचना में अधिकतम आयु सीमा मनमानी थी।

केरल राज्य मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र ने आयु सीमा का बचाव करते हुए कहा कि सीमित रिक्तियों के मद्देनजर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए यह आवश्यक है। केंद्र के वकील ने कहा कि नियोक्ताओं को ऐसे मानदंड स्थापित करने का अधिकार है।

न्यायालय ने देखा कि मामले पर विस्तृत विचार की आवश्यकता है और इसे 2 दिसंबर को सुनवाई के लिए पोस्ट किया।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता जी कीर्तिवास ने किया।

केरल उच्च न्यायालय की ओर से अधिवक्ता जी हरिकुमार पेश हुए।

वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष मैथ्यू, अधिवक्ता रोशन डी अलेक्जेंडर, टीना एलेक्स थॉमस, हरिमोहन और कोचुरानी जेम्स के साथ केरल राज्य मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र की ओर से पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

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Plea in Kerala High Court against age cap for mediators

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