[ब्रेकिंग] राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नए संसद भवन का उद्घाटन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

याचिका में कहा गया है कि लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी बयान और लोकसभा के महासचिव द्वारा नए भवन के उद्घाटन समारोह के लिए जारी किया गया आमंत्रण संविधान का उल्लंघन है।
President Droupadi Murmu and new Parliament Building
President Droupadi Murmu and new Parliament Building
Published on
1 min read

भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए लोकसभा सचिवालय को निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है।

नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को करेंगे।

अधिवक्ता सीआर जया सुकिन द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि 18 मई को लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी बयान और लोकसभा के महासचिव द्वारा नए भवन के उद्घाटन समारोह के लिए जारी किया गया निमंत्रण भारतीय संविधान का उल्लंघन है।

याचिका में कहा गया है, "इस संबंध में राष्ट्रपति भारत के पहले नागरिक हैं और संसद की संस्था के प्रमुख हैं.. कि देश के बारे में सभी महत्वपूर्ण निर्णय भारतीय राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं।"

दलील में कहा गया है कि संसद, जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन, राज्यसभा और लोकसभा शामिल हैं, भारत में सर्वोच्च विधायी अधिकार रखती है और राष्ट्रपति के पास संसद को बुलाने और सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने का अधिकार है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 का हवाला देते हुए याचिका में तर्क दिया गया है कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है और इसलिए, उद्घाटन से दूर नहीं रखा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के अनुसार, यह लोकसभा सचिवालय की ओर से कदाचार दिखाता है।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


[BREAKING] Plea in Supreme Court to have President Droupadi Murmu inaugurate new parliament building

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com