पंजाब & हरियाणा HC ने पूर्व उपसेना प्रमुख को कायर कहने पर वायुसेना के दिग्गज के खिलाफ मानहानि मामले मे समन रद्द से इनकार किया

ग्रुप कैप्टन (सेवानिवृत्त) विनोद के गांधी ने कथित तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) राज कादयान के खिलाफ रक्षाकर्मियों के वन रैंक वन पेंशन के लिए आंदोलन के संबंध में अपमानजनक ईमेल प्रसारित किए थे।
Punjab and Haryana High Court
Punjab and Haryana High Court

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में पूर्व उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राज कादयान द्वारा दायर मानहानि मामले में भारतीय वायु सेना के एक पूर्व अधिकारी को गुड़गांव अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। [विनोद के गांधी बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य]।

न्यायमूर्ति हरकेश मनूजा ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद ई-मेल से पता चलता है कि आरोपी सेवानिवृत्त ग्रुप कैप्टन विनोद के. गांधी ने आरोप लगाया था कि कादयान कायर है।

अदालत ने कहा कि ऐसा नेकनीयती से नहीं किया गया है, जबकि आगे कहा गया कि ऐसी सामग्री भी थी जो एक सम्मानित सेना अधिकारी की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं थी, जिन्होंने लगभग 40 वर्षों तक देश की सेवा की थी।

"यहां तक कि "कायर" शब्द की परिभाषा के संबंध में, यह देखा जाना आवश्यक है कि क्या एक सामान्य व्यक्ति के लिए लागू सामान्य अर्थ, रक्षा कर्मियों के विशिष्ट संदर्भ में भी लागू किया जा सकता है, जिनके लिए यह अधिक अपमानजनक हो सकता है

Justice Harkesh Manuja
Justice Harkesh Manuja

गांधी ने कादयान की शिकायत पर 2017 में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया और बाद में एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा उसके पुनरीक्षण को खारिज कर दिया।

अदालत के समक्ष उनका मुख्य तर्क यह था कि यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) के अपवाद 4 और 5 के तहत आता है। अपवाद अदालती कार्यवाही के प्रकाशन से संबंधित हैं।

इस संदर्भ में गांधी के वकील ने कहा कि कादयान की प्राथमिक शिकायत यह थी कि उन्हें 'कायर' कहा गया था, लेकिन यह उनकी सेवा से संबंधित मामले में उल्लिखित सेवा रिकॉर्ड पर आधारित है। 

प्रासंगिक उद्धरण निम्नानुसार है,

Extract from General Rajendra Singh Kadyan’s case
Extract from General Rajendra Singh Kadyan’s case

कादयान के वरिष्ठों द्वारा की गई टिप्पणियों को देखते हुए, न्यायमूर्ति मनुजा ने तर्क दिया कि "... ऑपरेशन में बोल्ड और आक्रामक होना चाहिए", हमेशा निरपेक्ष शब्दों में इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि शिकायतकर्ता को "कायर" नामित किया गया था। 

अगर किसी को "बोल्ड या आक्रामक नहीं" कहा जाता है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि कोई युद्ध परिस्थितियों में मांग के अनुसार पर्याप्त आक्रामक नहीं हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं हो सकता है कि सभी संभावनाओं में यह व्यक्ति कायर है।

अदालत ने कादयान की शिकायत के साथ अन्य गवाहों की गवाही को भी ध्यान में रखा और कहा कि ट्रायल कोर्ट ने प्रारंभिक सबूतों पर सही भरोसा किया है।

अदालत ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में कायर शब्द और अन्य कथित मानहानिकारक सामग्री के विवरण में जाने और आईपीसी की धारा 499 के अपवादों की प्रयोज्यता की जांच केवल मुकदमे के दौरान ही की जा सकती है।

न्यायालय ने आगे कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में हस्तक्षेप की गुंजाइश बहुत सीमित है। 

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता एडीएस जट्टाना ने किया।

हरियाणा राज्य के लिए उप महाधिवक्ता राजीव सिद्धू पेश हुए

वरिष्ठ अधिवक्ता अमित झांजी के साथ अधिवक्ता नंदिता वर्मा ने शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व किया।

[निर्णय पढ़ें]

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Punjab and Haryana High Court refuses to quash summons in defamation case against IAF veteran for calling former Deputy Army Chief ‘coward’

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