रजत शर्मा ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया

न्यायालय ने शर्मा की अंतरिम राहत की मांग वाली याचिका पर आज अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
Rajat Sharma, INC
Rajat Sharma, INC Rajat Sharma (Facebook)
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पत्रकार रजत शर्मा की कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि शर्मा पर लाइव टेलीविजन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाने से उन्हें रोका जाए।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने शर्मा की अंतरिम राहत की मांग वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया।

शर्मा ने मानहानि के लिए 100 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है।

यह याचिका कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि शर्मा ने लाइव टीवी पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और नायक को गाली दी।

शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह पेश हुए और उन्होंने तर्क दिया कि टीवी पर चर्चा 4 जून को हुई थी, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने 10 जून को ही इस बारे में ट्वीट करना शुरू कर दिया और उसमें अपशब्द जोड़ दिए, जिनका कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया।

सिंह ने तर्क दिया, "मैं किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हूं। मैं अपना पेशेवर कर्तव्य निभा रहा हूं। ये आरोप पूरी तरह से झूठे हैं और उनके द्वारा गढ़े गए हैं। यह एक क्लासिक और फिट मामला है, जिसे तुरंत हटाने की जरूरत है। जब तक यह सोशल मीडिया पर रहेगा, आरोप दोहराए जाएंगे, मुझे गालियां मिलती रहेंगी।"

कई सोशल मीडिया हैंडलों ने लोकसभा चुनाव परिणामों के दिन इंडिया टीवी (शर्मा के स्वामित्व वाला समाचार चैनल) पर एक चर्चा का वीडियो क्लिप पोस्ट किया था, जिसमें दावा किया गया था कि शर्मा ने कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था।

10 जून को नायक ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया और कहा कि वीडियो में शर्मा को उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुना जा सकता है। इसके बाद उन्होंने शर्मा के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई।

बाद में, 11 जून को शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल ने एक झूठा अभियान चलाया जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और यह एक साजिश थी।

उन्होंने कहा कि इंडिया टीवी ने कांग्रेस के संचार विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे झूठ फैलाते रहे तो यह मानहानि के बराबर होगा।

शर्मा ने 11 जून के प्रसारण में कहा, "कांग्रेस प्रवक्ता को मुझे भड़काने के इरादे से भेजा गया था।"

उन्होंने कहा कि चेतावनी के बावजूद, कांग्रेस मीडिया सेल ने उनके खिलाफ आरोप लगाना जारी रखा और इसीलिए उन्होंने कानूनी कार्रवाई की है।

शर्मा के वकील ने फिर इंडिया टीवी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक बयान पोस्ट किया और नायक के साथ-साथ कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश और पवन खेड़ा को उनके खिलाफ मानहानि के आरोप लगाने से आगाह किया।

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Rajat Sharma files defamation suit in Delhi High Court against Congress leaders

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