बलात्कार की सजा पीड़िता के अकेले बयान पर आधारित हो सकती है लेकिन ऐसा बयान बेदाग होना चाहिए: जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय

अदालत ने बलात्कार के एक मामले में कुछ पुरुषों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की, जहां अभियोक्ता के बयानों में बड़े विरोधाभास पाए गए थे।
High Court of Jammu & Kashmir, Srinagar
High Court of Jammu & Kashmir, Srinagar

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने हाल ही में माना कि बलात्कार के मामले में किसी आरोपी की सजा बलात्कार पीड़िता के अकेले बयान पर आधारित हो सकती है, लेकिन ऐसा बयान बेदाग और उत्तम गुणवत्ता का होना चाहिए। [जम्मू-कश्मीर राज्य बनाम फ़िरोज़ अहमद नज़र और अन्य]।

न्यायमूर्ति संजय धर ने यह टिप्पणी उन पुरुषों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखते हुए की, जिनके खिलाफ 2006 में एक महिला ने बलात्कार का मामला दर्ज कराया था।

अदालत ने कहा, "बलात्कार की पीड़िता के अकेले बयान के आधार पर आरोपी की दोषसिद्धि हो सकती है लेकिन यह भी उतना ही सच है कि इस तरह का बयान बेदाग और उत्कृष्ट गुणवत्ता का होना चाहिए।"

उच्च न्यायालय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर (जेएंडके) द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें 2017 में श्रीनगर की निचली अदालत द्वारा पारित बरी करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

उस फैसले के माध्यम से, आरोपियों को रणबीर दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), 376 (बलात्कार), 343 (गलत तरीके से तीन या अधिक दिनों के लिए कैद करना), 506 (आपराधिक धमकी), और 109 (उकसाना) के तहत अपराधों से बरी कर दिया गया था।

उनके खिलाफ 2006 में श्रीनगर के रैनावाड़ी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता के पिता ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उनकी बेटी (अभियोक्ता) अपने स्कूल गई थी, लेकिन वह 16 दिसंबर, 2005 को वापस नहीं लौटी।

पुलिस ने पीड़िता की तलाश शुरू की और आखिरकार उसे जम्मू की सेंट्रल जेल में खोजने में सफलता मिली।

एक बयान में, लड़की ने बताया कि आरोपी पुरुषों ने शाजिया नाम की एक लड़की के साथ मिलकर उसे अपने साथ जयपुर जाने के लिए लुभाया था, जहां उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया था। अभियोक्ता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया।

हालांकि, आरोपियों ने दावा किया कि अभियोजन पक्ष के पिता ने उनके बीच झगड़े के बाद उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया था। आरोपियों ने आरोप लगाया कि पिता ने उनसे एक स्कूटर खरीदा था, लेकिन बार-बार मांग करने के बावजूद बिक्री का पूरा भुगतान नहीं किया।

आरोपियों ने तर्क दिया कि इस तरह की मांगों और उसके बाद हुए विवाद के कारण झूठा मामला दर्ज किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उस समय पीड़िता का किसी और के साथ संबंध था, जिसके कारण वह घर से भाग गई थी।

निचली अदालत ने आरोपी को यह पाते हुए बरी कर दिया कि अभियोक्ता के बयान विश्वसनीय नहीं थे और उसका आचरण बेदाग नहीं था।

उचित रूप से, ट्रायल कोर्ट ने पाया कि मुकदमे के दौरान अभियोक्ता द्वारा बताई गई घटनाओं का संस्करण चार्जशीट में उल्लिखित घटनाओं के संस्करण से पूरी तरह से अलग था। इस तरह निचली अदालत ने एक जनवरी 2017 को आरोपियों को बरी कर दिया।

सरकार ने निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

उच्च न्यायालय के समक्ष, यह तर्क दिया गया था कि बिना किसी पुष्टि के बलात्कार की पीड़िता के अकेले बयान के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है। सरकार ने दलील दी कि दूसरी ओर निचली अदालत ने मामूली आधार पर पीड़िता के बयान को खारिज कर दिया था।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने इन दलीलों को खारिज कर दिया क्योंकि यह पाया गया कि अभियोक्ता के बयान में बड़े विरोधाभास थे।

अभियोजन पक्ष का बयान श्रेय के योग्य नहीं है और आरोपी को उसके बयान के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

उच्च न्यायालय ने कहा, ''प्रतिवादियों/आरोपियों को बरी करने और अभियोक्ता के बयान को श्रेय के योग्य नहीं मानने में निचली अदालत का नजरिया अपीलीय अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते समय इस अदालत द्वारा हस्तक्षेप के लायक नहीं है।"

इसलिए, उसने अपील खारिज कर दी और आरोपियों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा।

जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से सरकारी वकील सज्जाद अशरफ पेश हुए, जबकि आरोपी की ओर से वकील अबू ओवैस पंडित पेश हुए।

[निर्णय पढ़ें]

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Rape conviction can be based on victim's solitary statement but such statement must be unblemished: J&K High Court

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