लाल किला कार बम विस्फोट: श्रीनगर की अदालत ने सह-साजिशकर्ता को दिल्ली ले जाने के लिए एनआईए की हिरासत में भेजा

हाल ही में हुए कार बम विस्फोट में 15 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हो गए।
District court complex Srinagar
District court complex Srinagar
Published on
2 min read

श्रीनगर की एक अदालत ने लाल किला कार बम विस्फोट मामले में एक आरोपी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हिरासत में तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड का आदेश दिया है ताकि एजेंसी आरोपी को दिल्ली की अदालत में पेश कर सके।

कार बम विस्फोट में कम से कम 15 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए।

सोमवार को जारी एक बयान में, एनआईए ने कहा कि जसबीर बिलाल वानी उर्फ ​​दानिश, डॉ. उमर नबी का एक प्रमुख सहयोगी था, जो लाल किले के पास विस्फोट वाली i20 कार में सवार था।

दानिश ने कथित तौर पर घातक कार बम विस्फोट से पहले ड्रोन में बदलाव करके और रॉकेट बनाने की कोशिश करके आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की थी।

गिरफ्तारी के बाद, दानिश को ट्रांजिट रिमांड के लिए आवेदन के साथ विशेष न्यायाधीश मंजीत राय के समक्ष पेश किया गया।

सोमवार को पारित एक आदेश में, न्यायालय ने कहा,

"चूंकि आरोपी कथित रूप से बीएनएस की धारा 103 (1), 109 (1), 61 (2), यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 16 और 18 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3 और 4 के तहत अपराध करने में शामिल है, जो न केवल जघन्य और गंभीर प्रकृति के हैं, बल्कि भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के भी खिलाफ हैं। आरोपी को एनआईए विशेष न्यायालय पीएचसी, नई दिल्ली के समक्ष पेश किया जाना है और उपरोक्त आरोपी व्यक्ति को आज ही एनआईए विशेष पीएचसी, नई दिल्ली के समक्ष पेश करना व्यावहारिक नहीं है। इस प्रकार, आरोपी को ट्रांजिट रिमांड दिए जाने की आवश्यकता है ताकि उसे उचित आदेश पारित करने के लिए एनआईए विशेष न्यायालय, पीएचसी, नई दिल्ली के समक्ष आसानी से पेश किया जा सके।"

आरोपी को 19 नवंबर तक ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है और एनआईए को निर्देश दिया गया है कि रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद उसे उचित आदेश के लिए सक्षम अदालत में पेश किया जाए।

इस बीच, एनआईए ने कहा कि वह बम विस्फोट के पीछे की साजिश का पता लगाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर जांच जारी रखे हुए है।

आतंकवाद-रोधी एजेंसी की कई टीमें विभिन्न सुरागों का पता लगा रही हैं और आतंकवाद में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की पहचान करने के लिए राज्यों में तलाशी ले रही हैं, सोमवार को जारी बयान में कहा गया।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Red Fort car bomb blast: Srinagar Court grants custody of co-conspirator to NIA for transit to Delhi

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com