बेंगलुरू की एक निचली अदालत ने मंगलवार को रेणुका स्वामी हत्या मामले में आरोपी कन्नड़ फिल्म अभिनेता दर्शन थुगुदीपा, उनकी प्रेमिका पवित्रा गौड़ा और ग्यारह अन्य को छह दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
विशेष न्यायाधीश विश्वनाथ चन्नबसप्पा गौडर ने सभी आरोपियों को 16 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
33 वर्षीय रेणुका स्वामी का शव 9 जून को मिला था। आरोप है कि स्वामी की मौत दर्शन थुगुदीपा के निर्देश पर किए गए हमले में लगी चोटों के कारण हुई, जब स्वामी ने सोशल मीडिया पर पवित्रा गौड़ा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।
इस मामले में पवित्रा गौड़ा प्रथम आरोपी हैं, उनके बाद दर्शन थुगुदीपा का नाम है।
मामले में अन्य आरोपियों में के पवन, नंदीश, कार्तिक, केशवमूर्ति, निखिल नाइक, एम लक्ष्मण, दर्शन फैन एसोसिएशन के चित्रदुर्ग इकाई के अध्यक्ष राघवेंद्र उर्फ रघु, आर नागराजू और एम दीपक कुमार शामिल हैं।
आरोप है कि स्वामी को 8 जून को बेंगलुरू लाया गया था, जब उन्होंने पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे थे, जहां पट्टागेरे के सुनसान इलाके में उनके साथ मारपीट की गई और उनकी हत्या कर दी गई। बाद में देर रात शव को कामाक्षी पाल्या के पास राज नहर में फेंक दिया गया।
कामाक्षी पाल्या पुलिस को स्थानीय लोगों से शव के बारे में सूचना मिली। शव बरामद होने के बाद पुलिस ने अगली सुबह मैसूर के एक निजी होटल से दर्शन थुगुदीपा को गिरफ्तार किया। दोपहर तक पवित्रा गौड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। शाम तक अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 (हत्या), 120बी (षड्यंत्र) तथा धारा 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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