उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के लिए सुरक्षा उपायों में सुधार के मामले में धीमी प्रगति के बारे में सवाल किया। [In Re: Alleged Rape and Murder Incident of a Trainee Doctor in RG Kar Medical College and Hospital, Kolkata and Related Issues]
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पाया कि उसके पूर्व निर्देशों के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है।
पीठ ने राज्य से पूछा, "पश्चिम बंगाल ने सीसीटीवी कैमरे लगाने, शौचालयों का निर्माण, पुरुष और महिला ड्यूटी रूम बनाने, बायोमेट्रिक्स आदि के लिए क्या कदम उठाए हैं।"
पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने जवाब दिया, "बाढ़ आदि के कारण रसद संबंधी देरी हुई है। 6,178 कैमरे लगाए जाने थे। 22 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।"
न्यायालय ने कहा, "प्रगति इतनी धीमी क्यों है.. कोई भी क्षेत्र 50 प्रतिशत से ऊपर नहीं है।"
द्विवेदी ने जवाब दिया, "अधिकांश काम 15 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा।"
पीठ 31 वर्षीय रेजिडेंट डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी, जो कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मृत पाई गई थी।
डॉक्टर 9 अगस्त को कॉलेज के सेमिनार हॉल में मृत पाई गई थी। पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई कि उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या की गई
इस घटना से देशभर में आक्रोश फैल गया और देश के विभिन्न हिस्सों में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी तथा चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून और पुलिस व्यवस्था की मांग की।
कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपे जाने के बाद वर्तमान में इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही है।
इसके बाद, शीर्ष अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की शुरुआत की।
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा और सम्मान से संबंधित मुद्दों की जांच करने और कार्यस्थल पर ऐसे पेशेवरों के खिलाफ लैंगिक आधारित हिंसा से निपटने के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स की स्थापना सहित कई निर्देश जारी किए थे।
अदालत ने राज्य और सीबीआई को मामले की जांच की प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया था और निर्देश दिया था कि अस्पताल में सीआईएसएफ सुरक्षा प्रदान की जाए।
पिछली सुनवाई के दौरान, इसने राज्य के मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों में सुरक्षा उपायों को लागू करने की धीमी गति के बारे में चिंता व्यक्त की थी।
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RG Kar case: Why is progress on safety measures, CCTV so tardy? Supreme Court to West Bengal