आरजी कर बलात्कार और हत्या: पीड़िता के माता-पिता ने नए सिरे से जांच की मांग को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया

यह याचिका न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिन्होंने निर्देश दिया कि सीबीआई को इस मामले में एक पक्ष बनाया जाए।
Calcutta High Court with RG Kar hospital
Calcutta High Court with RG Kar hospital
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कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में बलात्कार और हत्या की शिकार हुई रेजिडेंट डॉक्टर के माता-पिता ने मामले की जांच के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के तरीके पर आपत्ति जताते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

माता-पिता ने घटना की नए सिरे से जांच की मांग की है।

न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया गया, जिन्होंने निर्देश दिया कि सीबीआई को मामले में पक्ष बनाया जाए।

माता-पिता की ओर से पेश वकील ने जांच एजेंसी में माता-पिता के विश्वास की कमी का हवाला देते हुए नए सिरे से जांच की मांग की।

हाईकोर्ट 24 दिसंबर को याचिका पर सुनवाई कर सकता है।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अगस्त में सीबीआई को मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच करने का निर्देश दिया था।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 31 वर्षीय जूनियर डॉक्टर मृत पाए गए थे, जिसके बाद देश भर में आक्रोश फैल गया और आखिरकार कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िता को दोषी ठहराने की कोशिश की।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 23 अगस्त को एजेंसी को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं और महत्वपूर्ण सबूतों के साथ गलत व्यवहार की जांच करने का आदेश देने के बाद घोष को 2 सितंबर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

कोलकाता की एक अदालत ने उन्हें 13 दिसंबर को जमानत दे दी थी क्योंकि सीबीआई निर्धारित 90 दिनों की अवधि के भीतर आरोपपत्र दाखिल नहीं कर सकी थी

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RG Kar rape and murder: Parents of victim move Calcutta High Court seeking fresh probe

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