आरजी कर बलात्कार और हत्या: पश्चिम बंगाल की अदालत ने आरोपी संजय रॉय के खिलाफ हत्या, बलात्कार के आरोप तय किए

पीड़ित जूनियर डॉक्टर 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल अस्पताल के सेमिनार हॉल में मृत पाया गया था। इस घटना के कारण देश भर में आक्रोश और विरोध प्रदर्शन हुआ था।
RG Kar Medical College
RG Kar Medical College
Published on
1 min read

पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।

मिंट के अनुसार, सियालदह की एक अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत हत्या, धारा 64 के तहत बलात्कार और धारा 66 के तहत पीड़िता की मौत या उसे लगातार अचेत अवस्था में रखने के अपराध के लिए रॉय के खिलाफ आरोप तय किए हैं।

इस मामले की सुनवाई 11 नवंबर को शुरू होगी।

पीड़ित जूनियर डॉक्टर 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल अस्पताल के सेमिनार हॉल में मृत पाई गई थी। इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया था और विरोध प्रदर्शन हुए थे।

कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपे जाने के बाद मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले का स्वत: संज्ञान लिया था और डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा और सम्मान से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स (एनटीएफ) की स्थापना की थी।

इससे पहले, सीबीआई अदालत ने पूर्व आरजी कर प्रिंसिपल संदीप घोष और अन्य कथित संदिग्धों पर नार्कोएनेलिसिस परीक्षण करने की अनुमति प्राप्त की थी। हालांकि, रॉय को आरोपपत्र में एकमात्र आरोपी के रूप में पहचाना गया था।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


RG Kar rape and murder: West Bengal court frames murder, rape charges against accused Sanjay Roy

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com