

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यह भारतीय समाज की एक दुखद सच्चाई है कि गंभीर घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाएं अक्सर बहुत ज़्यादा पर्सनल रिस्क होने के बावजूद अपनी शादी में बनी रहने की कोशिश करती हैं [अनिल लोखंडे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य]।
जस्टिस माधव जे जामदार ने यह टिप्पणी अपनी बहू पर गंभीर क्रूरता और दहेज से जुड़ी प्रताड़ना के आरोप में दो लोगों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए की।
कोर्ट ने अनिल किसान लोखंडे और उनकी पत्नी को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया। लोखंडे एक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली चीनी कारोबारी हैं, जो एकनाथ शिंदे शिवसेना गुट से जुड़े थे और अब दिवंगत अजीत पवार के नेतृत्व वाले NCP गुट से चुनाव लड़ने की संभावना है।
लोखंडे दंपति को राहत देने से इनकार करते हुए, कोर्ट ने कहा कि ससुराल वालों से क्रूर व्यवहार के बावजूद बहू का शादी जारी रखने का फैसला आपराधिक मामले को झूठा या बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने कहा, "यह ऐसा मामला है जहां गंभीर उत्पीड़न, गाली-गलौज, मारपीट और यहां तक कि जलने और जान को गंभीर खतरा होने के बावजूद, शिकायतकर्ता अपनी शादी बचाना चाहती थी।"
इसमें आगे कहा गया,
"यह भारतीय समाज की एक दुखद सच्चाई है, जहाँ घरेलू हिंसा की कई शिकार महिलाएं अपनी जान को गंभीर खतरा होने के बावजूद भी शादी का रिश्ता बनाए रखती हैं, क्योंकि रूढ़िवादी माहौल के कारण, अगर वे पति के परिवार से अलग होती हैं या तलाक लेती हैं, तो उन्हें सामाजिक बदनामी का सामना करना पड़ता है।"
इस मामले में पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) 5 दिसंबर, 2025 को पुणे के विमानतल पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, जिसमें शिकायत करने वाली महिला के पति और ससुराल वालों पर शादी में क्रूरता के आरोप लगाए गए थे।
शिकायत में कहा गया है कि शादी 22 अगस्त, 2023 को हुई थी, और शिकायतकर्ता के परिवार ने लगभग ₹2 करोड़ खर्च किए और 55 तोला (550 ग्राम) सोना, 2 किलोग्राम चांदी और एक फॉर्च्यूनर कार दी। हालांकि, आरोप है कि महिला के पति और उसके परिवार ने ₹2 करोड़ का लोन चुकाने के लिए बार-बार और सोने और पैसे की मांग की।
शिकायतकर्ता ने लगातार शारीरिक और मानसिक यातना के आरोप लगाए, जिसमें गर्भावस्था के दौरान गोलियां देकर जबरन गर्भपात कराना, वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना, और ससुर द्वारा गलत तरीके से छूना शामिल है।
कोर्ट ने शिकायतकर्ता द्वारा अपने माता-पिता के फैमिली ग्रुप में भेजे गए व्हाट्सएप मैसेज पर भी ध्यान दिया, जिसमें उसने कहा था कि "आपकी बेटी बहुत मजबूत है" और वह उनके लिए जिंदा रहना चाहती थी।
जज ने कहा कि यह दिखाता है कि शिकायतकर्ता लगातार दुर्व्यवहार, मारपीट और मांगों के कारण किस भावनात्मक सदमे से गुजर रही थी।
कोर्ट ने यह भी कहा कि 5 दिसंबर, 2025 को FIR दर्ज होने और 15 दिसंबर, 2025 को एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बावजूद, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था और वे कथित तौर पर फरार थे।
जज ने कहा कि अग्रिम जमानत एक असाधारण उपाय है और गंभीर आरोपों और गवाहों को प्रभावित करने के जोखिम को देखते हुए उनकी हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।
इसलिए, हाईकोर्ट ने अनिल लोखंडे और उनकी पत्नी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
वरिष्ठ वकील गिरीश कुलकर्णी इस मामले में एमिकस क्यूरी के रूप में पेश हुए।
वरिष्ठ वकील राजीव चव्हाण के साथ वकील सोनम पांडे, राहुल ठाकुर, अक्षय कुमार, सचिन गाडे और अस्मी देसाई आरोपी ससुराल वालों की ओर से पेश हुए।
अतिरिक्त लोक अभियोजक आरवी न्यूटन राज्य की ओर से पेश हुए।
वकील सुरभि अग्रवाल शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुईं।
[आदेश पढ़ें]
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Sad reality that victims of grave domestic violence still try to save marriage: Bombay High Court