स्कूल नौकरी घोटाला: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ईडी अधिकारी को एसआईटी से हटाने का आदेश दिया

HC ने ईडी निदेशक को सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया कि मामले की जांच में बाधा न आए, क्योंकि यह जानकारी दी गई कि अभिषेक बनर्जी ने ट्विटर पर पोस्ट किया था कि वह 3 अक्टूबर को ईडी के सामने पेश नहीं होंगे।
Justice Amrita Sinha and Calcutta High Court
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एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सहायक निदेशक मिथिलेश कुमार मिश्रा को 'नकदी के बदले स्कूल में नौकरी' घोटाला मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) से हटाने का आदेश दिया। [सौमेन नंदी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य]।

एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने ईडी के निदेशक को मिश्रा को तुरंत एसआईटी से हटाने का आदेश दिया, यह देखते हुए कि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास इतने बड़े पैमाने के मामले को संभालने की क्षमता नहीं है।

ईडी निदेशक को मिश्रा का काम किसी अन्य 'जिम्मेदार' अधिकारी को सौंपने के लिए कहा गया था.

विशेष रूप से, मिश्रा पिछले सप्ताह व्यक्तिगत रूप से पीठ के समक्ष उपस्थित हुए थे और उन्होंने पीठ के विभिन्न प्रश्नों के 'असंतोषजनक' उत्तर दिए थे, विशेष रूप से, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता अभिषेक बनर्जी की संपत्ति के संबंध में, जो इस मामले में आरोपी भी हैं।

इसलिए, न्यायाधीश ने ईडी निदेशक को उन्हें एसआईटी से तुरंत हटाने का आदेश दिया, साथ ही कहा कि उक्त अधिकारी को पश्चिम बंगाल में उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले की जांच नहीं सौंपी जानी चाहिए।

पीठ द्वारा अपना आदेश सुनाए जाने के बाद, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी ने कहा कि ईडी अधिकारी पर्याप्त रूप से जिम्मेदार है, लेकिन न्यायाधीश के सामने बोलने के लिए उनमें आत्मविश्वास की कमी होगी।

इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सिन्हा ने ईडी निदेशक को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि जांच किसी भी तरह से बाधित न हो.

इसके बाद अदालत ने ईडी को मामले में ठोस प्रगति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए सुनवाई 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।

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