कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी से जुड़े स्कूल जॉब घोटाला से संबंधित याचिकाओं को न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा को सौंप दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की पीठ से मामले को किसी अन्य पीठ को सौंपने का आदेश दिया था क्योंकि न्यायाधीश ने बनर्जी के खिलाफ एबीपी आनंद को एक साक्षात्कार दिया था।
शीर्ष अदालत के आदेश पर उच्च न्यायालय ने एक मई को अधिसूचना जारी की थी।
अधिसूचना में कहा गया है, "रिट याचिकाएं, रिट याचिकाओं में दायर सभी आवेदन और समीक्षा आवेदन सहित कोई भी अन्य आवेदन दायर किया जा सकता है, जो न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा को सौंपा गया है।"
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने 28 अप्रैल को एक आदेश पारित किया था कि इस मामले को किसी अन्य न्यायाधीश को सौंप दिया जाए, इस तथ्य के आलोक में कि न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने समाचार चैनल एबीपी आनंद को एक साक्षात्कार दिया था। बनर्जी टीएमसी नेता से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था,
"न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय द्वारा तैयार किए गए नोट पर विचार करने और साक्षात्कार के प्रतिलेख को भी पढ़ने के बाद, प्रतिलेख 26 अप्रैल, 2023 को उच्च न्यायालय के मूल पक्ष में दुभाषिया अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है, हम व्यवस्थापक मुख्य न्यायाधीश को कलकत्ता उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को मामले में लंबित कार्यवाही को फिर से सौंपने का निर्देश देते हैं।"
शीर्ष अदालत ने कहा था कि जिस न्यायाधीश को कार्यवाही फिर से सौंपी जाती है, वह उस संबंध में दायर सभी आवेदनों को लेने के लिए स्वतंत्र होगा।
उक्त आदेश बनर्जी द्वारा उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर पारित किया गया था जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ जांच की मांग की गई थी।
शीर्ष अदालत ने पहले 13 अप्रैल के उस फैसले पर रोक लगा दी थी जिसमें सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितताओं में बनर्जी की कथित भूमिका की केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच का आदेश दिया गया था।
29 मार्च को एक जनसभा के दौरान, बनर्जी ने आरोप लगाया था कि ईडी और सीबीआई हिरासत में लोगों पर मामले के हिस्से के रूप में उनका नाम लेने के लिए दबाव डाला गया था।
इसके बाद, मामले के एक अन्य आरोपी कुंतल घोष ने भी आरोप लगाया था कि जांचकर्ताओं द्वारा उन पर बनर्जी का नाम लेने के लिए दबाव डाला जा रहा था। घोष 2 फरवरी तक अपनी गिरफ्तारी के बाद ईडी की हिरासत में थे और 20 से 23 फरवरी तक सीबीआई की हिरासत में थे।
बनर्जी ने अपनी याचिका में आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि आदेश पारित करने वाले न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने पिछले सितंबर में एक समाचार चैनल को दिए एक साक्षात्कार में टीएमसी नेता के लिए अपनी नापसंदगी जाहिर की थी।
एक सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कथित तौर पर खुली अदालत में पूछा था,
"सुप्रीम कोर्ट के जज जो चाहें कर सकते हैं? क्या यह जमींदारी है?"
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