वनरोपण के लिए केंद्र द्वारा आवंटित धन का उपयोग नहीं कर रहे राज्य: न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना

उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न कानूनी प्रश्नों के प्रति सजग रहना चाहिए तथा कानूनों की रचनात्मक व्याख्या करके चुनौतियों का सामना करना चाहिए।
Justice BV Nagarathna
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सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने शनिवार को इस बात पर दुख जताया कि प्रतिपूरक वनरोपण के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को दी गई धनराशि का राज्य सरकारों द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा है।

न्यायाधीश ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्यों को प्राप्त और हस्तांतरित कुल ₹57,325 करोड़ प्रतिपूरक वनीकरण निधि में से लगभग ₹38,698 करोड़ अप्रयुक्त रह गए।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, "इससे पता चलता है कि सरकार को वनों के कटाव के कारण इतनी बड़ी मात्रा में धन प्राप्त हो रहा है। यह संभव है कि उनमें से कई प्राचीन सदाबहार वनों के कटाव का परिणाम हो सकते हैं, जिन्हें जलवायु परिवर्तन के वर्तमान संदर्भ में अत्यधिक संरक्षण की आवश्यकता है। एकत्रित की गई इतनी बड़ी राशि मुझे ऐसा महसूस कराती है जैसे वनों के संरक्षण के लिए मौजूद कानून विकास को बढ़ावा देने के बजाय महज प्रक्रिया बनकर रह गए हैं! मुझे उम्मीद है कि यह सच नहीं है।"

इसलिए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे वनीकरण कानूनों को संवैधानिक कर्तव्यों के अनुरूप लागू किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति नागरत्ना नागपुर में महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में 'पर्यावरण न्याय और जलवायु परिवर्तन' विषय पर चौथे जीएल सांघी स्मारक व्याख्यान में बोल रही थीं।

वरिष्ठ अधिवक्ता जीएल सांघी दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी के पिता थे।

अपने संबोधन में न्यायमूर्ति नागरत्न ने इस बात पर जोर दिया कि सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालु होना भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में से एक है।

उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न कानूनी सवालों के प्रति सजग रहना चाहिए और कानूनों की रचनात्मक व्याख्या करके चुनौती का सामना करना चाहिए।

उन्होंने कहा, "अनुच्छेद 48ए और 51ए(जी) की भाषा से पता चलता है कि नागरिकों का जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना एक अतिरिक्त मौलिक कर्तव्य है। हमें अपने संविधान की प्रस्तावना में निहित संवैधानिक योजना के माध्यम से इस आवश्यकता को समझना होगा। जलवायु परिवर्तन अपने साथ कई नए कानूनी प्रश्न लेकर आता है और न्यायालय को मौजूदा कानूनों की रचनात्मक व्याख्या के माध्यम से ऐसी नई चुनौतियों के प्रति सजग होना चाहिए। पर्यावरण न्याय को अलग-थलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। बल्कि, इसे न्याय के व्यापक ढांचे के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए।"

उन्होंने याद दिलाया कि पर्यावरण की रक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अकेले कानून पर्याप्त नहीं है।

उन्होंने याद दिलाया कि पर्यावरण की रक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सिर्फ़ कानून ही काफ़ी नहीं है।

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States not using funds allotted by Centre for afforestation: Justice BV Nagarathna

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