पति के इस दावे को खारिज करते कि पत्नी छुट्टियां मना,स्कूबा डाइविंग कर रही है, SC ने कैंसर पत्नी की ट्रांसफर याचिका मंजूर की

कोर्ट ने पति के इस तर्क को खारिज कर दिया कि पत्नी के दावे पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी यात्रा, छुट्टियां मनाने और स्कूबा डाइविंग की तस्वीरें थीं।
Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जब वैवाहिक मामलों के हस्तांतरण की याचिकाओं की बात आती है तो पत्नी की सुविधा सर्वोपरि होती है।

जस्टिस एमआर शाह और हिमा कोहली की पीठ ने इसलिए, एक पत्नी द्वारा इस आधार पर दायर स्थानांतरण याचिका की अनुमति दी कि वह कैंसर से पीड़ित थी।

कोर्ट ने पति के इस तर्क को खारिज कर दिया कि पत्नी के दावे पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी यात्रा, छुट्टियां मनाने और स्कूबा डाइविंग की तस्वीरें थीं।

पति ने कहा, "माई लॉर्ड, मुझे एक काउंटर दायर करने दो। मुझे अपने मुवक्किल द्वारा न्याय करना है। मेरे पास उसे यात्रा करते हुए दिखाने वाली तस्वीरें हैं।"

न्यायमूर्ति कोहली ने कहा, "हमें कैसे पता चलेगा कि ये तस्वीरें कब ली गई थीं।"

न्यायमूर्ति शाह ने कहा, "इस तरह की तस्वीरें दाखिल करके स्थिति को खराब न करें। आसमान नहीं गिरेगा। पत्नी की सुविधा मायने रखती है।"

इसके बाद पीठ ने स्थानांतरण के लिए पत्नी की याचिका को स्वीकार कर लिया।

शीर्ष अदालत ने हाल ही में पत्नी की सुविधा को सर्वोपरि बताते हुए तबादले की एक और याचिका मंजूर की थी।

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Supreme Court allows transfer plea by wife suffering from cancer; rejects husband's claim that wife is vacationing, scuba diving

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