सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 5 अतिरिक्त न्यायाधीशो को स्थायी न्यायाधीश के रूप मे नियुक्त करने की सिफारिश की

कॉलेजियम ने सिफारिश की कि न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए।
Supreme Court and Calcutta High Court
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की और एक अतिरिक्त न्यायाधीश का कार्यकाल भी एक साल के लिए बढ़ा दिया।

जबकि स्थायी किए जाने की सिफारिश की गई पांच न्यायाधीशों में से चार कलकत्ता उच्च न्यायालय में बने रहेंगे, कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की।

गुरुवार को दो अलग-अलग प्रस्तावों में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ , न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और बीआर गवई वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने स्थायी नियुक्ति के लिए निम्नलिखित न्यायाधीशों की सिफारिश की: 

- न्यायमूर्ति अनन्या बंद्योपाध्याय

- न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय 

- न्यायमूर्ति शम्पा दत्त (पॉल)

- न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी

- जस्टिस लपिता बनर्जी

इन पांच जजों में से चार महिलाएं हैं।

कॉलेजियम ने जुलाई 2023 में कलकत्ता उच्च न्यायालय कॉलेजियम से उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों के रूप में छह अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी नियुक्ति के प्रस्तावों को स्थगित कर दिया था।

छह न्यायाधीशों में से न्यायमूर्ति शुभेंदु सामंत की स्थायी नियुक्ति के प्रस्ताव को भी टाल दिया गया। उनकी स्थायी नियुक्ति के प्रस्ताव को पुन स्वीकार नहीं किया गया है।

कॉलेजियम ने नवीनतम प्रस्ताव में कहा, ''न्यायमूर्ति शुभेंदु सामंत को 18 मई 2024 से एक वर्ष के नए कार्यकाल के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया जाए।" 

[प्रस्ताव पढ़ें]

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Supreme Court Collegium recommends appointment of five Calcutta High Court additional judges as permanent judges

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