[ब्रेकिंग] सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी

अदालत ने आदेश दिया, "हमें इस याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता है। पूरी याचिका पूरी तरह से गलत है। इस प्रकार खारिज कर दिया गया।"
Supreme Court, Justice DY Chandrachud
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश (CJI) नियुक्त करने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। [मुर्सलिन असिजीत शेख बनाम भारत संघ]।

CJI UU ललित और जस्टिस एस रवींद्र भट और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत थी।

अदालत ने आदेश दिया, "हमें इस याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता है। पूरी याचिका पूरी तरह से गलत है। इस प्रकार खारिज कर दिया गया।"

सीजेआई ललित के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किए जाने के बाद मामला आज दोपहर 12.45 बजे सूचीबद्ध हुआ।

वकील मुरसलिन असिजीत शेख द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने "बारह मौकों पर सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठों के बाध्यकारी उदाहरणों की जानबूझकर अवहेलना की और योग्य वादियों को न्याय से वंचित किया"।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अपने बेटे के मुवक्किल से संबंधित एक मामला उठाया और राज्य सरकार सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए बिना एकतरफा आदेश पारित किया।

याचिका में कहा गया है कि दूसरे मुद्दे को पहले ही एक आरके पठान ने सीजेआई और भारत के राष्ट्रपति को शिकायत के माध्यम से उजागर किया था।

याचिका में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​और अन्य आपराधिक कार्रवाई की मांग के अलावा केंद्र सरकार को उन्हें सीजेआई के रूप में नियुक्त करने से परहेज करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

शीर्ष अदालत ने हालांकि स्पष्ट किया कि किसी न्यायाधीश द्वारा पारित न्यायिक आदेश उसकी नियुक्ति को चुनौती देने का आधार नहीं हो सकते।

न्यायमूर्ति भट ने कहा, "आप यहां बहस नहीं कर सकते या इस तरह के मुद्दे नहीं उठा सकते।"

इसलिए बेंच ने याचिका खारिज कर दी।

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[BREAKING] Supreme Court dismisses plea against appointing Justice DY Chandrachud as Chief Justice of India

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