सुप्रीम कोर्ट ने मर्सी याचिकाओ पर निर्णय और मृत्युदंड क्रियान्वयन मे होने वाली देरी को दूर करने के लिए निर्देश प्रस्तावित किए
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस बात पर चिंता व्यक्त की कि मृत्युदंड की सजा के निष्पादन में अनिश्चितकालीन देरी से मृत्युदंड प्राप्त दोषी पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है [महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रदीप यशवंत कोकड़े एवं अन्य]।
न्यायालय ने कहा कि इस तरह की देरी को अक्सर किसी के सिर पर लटकी तलवार के समान समझा जाता है।
अदालत ने कहा, "देखिए, जब तक आपकी मौत की सजा पर अमल नहीं हो जाता, तब तक आपके सिर पर तलवार लटकी रहेगी। इसलिए यह तलवार आपके सिर पर है, कभी भी गिर सकती है।"
न्यायमूर्ति अभय ओका, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने पाया कि इस तरह की देरी इस बात पर स्पष्टता की कमी के कारण भी होती है कि सत्र न्यायालय को उन मामलों में क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए, जहां मृत्युदंड की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई है, लेकिन जहां दोषी द्वारा दया याचिका दायर की गई है।
न्यायालय ने पूछा, "मान लीजिए कि सत्र न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से रिट प्राप्त करने के तुरंत बाद वारंट जारी कर देता है, जब दोषी की प्रत्येक याचिका खारिज हो जाती है। मान लीजिए कि दया याचिका लंबित होने के बावजूद वे वारंट जारी कर देते हैं। दया याचिका लंबित होने पर सत्र न्यायालय के लिए क्या प्रक्रिया है?"
इस अंतर को दूर करने के लिए, न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता/सीआरपीसी की धारा 413 और 414 (और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता/बीएनएसएस की धारा 453 और 454 के तहत संबंधित प्रावधान) को पूर्ण प्रभाव देने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का सुझाव दिया, जो सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड के आदेशों को लागू करने से संबंधित है।
शीर्ष अदालत महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2019 में दायर की गई आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी। राज्य ने 2007 में पुणे बीपीओ कर्मचारी के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराए गए दो लोगों, पुरुषोत्तम बोराटे और प्रदीप कोकड़े को दी गई मौत की सज़ा को कम करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फ़ैसले को चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने यह देखते हुए सज़ा कम कर दी कि मौत की सज़ा के निष्पादन में काफ़ी देरी हुई है। इस देरी में दोषियों द्वारा राज्यपाल को भेजी गई दया याचिकाओं पर कार्रवाई करने में लगने वाला लगभग 1-2 साल का समय भी शामिल है।
इसके परिणामस्वरूप, हाईकोर्ट ने दो दोषियों को दी गई मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया, जिसमें प्रत्येक को वास्तव में जेल में कम से कम 35 साल की सज़ा काटनी होगी।
जब 5 सितंबर को अपील पर सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से पूछा कि वह इस बात पर ज़ोर क्यों दे रहा है कि दोषियों को काफ़ी देरी के बावजूद फांसी पर लटकाया जाए।
सुनवाई के दौरान पाया गया कि इस मामले में मृत्युदंड के निष्पादन में न्यायिक देरी हुई है, न कि केवल प्रशासनिक देरी।
ऐसा तब हुआ जब यह बताया गया कि राज्यपाल द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने के बाद भी मृत्युदंड की सजा पाए दोषियों को वर्षों तक यह अनिश्चितता बनी रही कि उनकी मृत्युदंड की सजा कब दी जाएगी।
दोषियों के वकील ने तर्क दिया कि यह देरी असंवैधानिक है और संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन करती है।
बदले में, न्यायालय ने पाया कि दया याचिका खारिज किए जाने के बारे में सत्र न्यायालय को सक्रिय रूप से सूचित न किए जाने के कारण मृत्युदंड के निष्पादन में और देरी हो सकती है।
न्यायालय ने कहा कि ये सभी देरी न केवल दोषी के अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि पीड़ितों के अधिकारों का भी उल्लंघन है। न्यायालय ने कहा कि इसने प्रणाली की कमियों को इंगित किया।
इससे न्यायालय को इस बात पर विचार करना पड़ा कि क्या मृत्युदंड के निष्पादन में अनिश्चितकालीन देरी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ दिशा-निर्देश बनाए जाने चाहिए।
न्यायमूर्ति ओका ने टिप्पणी की, "संभवतः अब हमें प्रक्रिया निर्धारित करनी होगी, जो इस बारे में होगी कि मृत्युदंड के विरुद्ध दोषी की दया याचिका खारिज होने पर सरकारी अभियोजक को क्या करना होगा। यह इस तरह नहीं हो सकता। अभियोजक और न्यायालय को किस तरह प्रतिक्रिया करनी है, इसके लिए प्रक्रिया होनी चाहिए।"
पीठ ने कहा कि राज्यपाल द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने के बाद राज्य को मृत्युदंड के निष्पादन के लिए सत्र न्यायालय से संपर्क करने में सक्रिय होना चाहिए।
अदालत ने अंततः मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
महाराष्ट्र सरकार की ओर से अधिवक्ता श्रेयश ललित तथा दोषियों की ओर से अधिवक्ता पायोशी रॉय उपस्थित हुए।
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Supreme Court moots guidelines to address delays in deciding mercy pleas, executing death penalty