सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, खेल संस्थानों, स्टेडियमों, खेल परिसरों या प्रतियोगिता या खेल स्थलों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट करने के लिए आंतरिक शिकायत समितियां स्थापित करनी होंगी। [Initiatives for Inclusive Foundation vs Union of India].
न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियम, 2013 [POSH नियम] में संशोधन पर विचार कर सकती है ताकि एक विभाग की पहचान की जा सके और अधिनियम को लागू करने में आवश्यक समन्वय के लिए जिम्मेदार होने के लिए उक्त विभाग के भीतर एक 'नोडल व्यक्ति' पद बनाया जा सके।
कोर्ट ने कहा, "इससे देश भर में अधिनियम के कार्यान्वयन में अधिक एकरूपता सुनिश्चित होगी।"
एनजीओ इनिशिएटिव्स फॉर इनक्लूसिव फाउंडेशन की एक जनहित याचिका पर फैसला, जिसमें केंद्र सरकार और सभी राज्यों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को पीओएसएच नियमों के साथ लागू करने के लिए कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई थी।
न्यायालय ने अपने फैसले में POSH अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए:
1.प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पीओएसएच अधिनियम के तहत समन्वय की निगरानी और सहायता के लिए विभाग के भीतर एक 'नोडल व्यक्ति' की पहचान करने पर विचार करेगा।
2. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार के प्रधान सचिव व्यक्तिगत रूप से फैसले के चार सप्ताह के भीतर अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के प्रत्येक जिले में एक जिला अधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे, जैसा कि धारा 5 के तहत विचार किया गया है।
3. नियुक्त जिला अधिकारी इन नोडल अधिकारियों के संपर्क विवरण सुनिश्चित करेंगे, और स्थानीय शिकायत समितियों को फैसले से छह सप्ताह तक राज्य सरकार के भीतर नोडल व्यक्ति को भेज दिया जाएगा।
4. एक परिपत्र/बुलेटिन जिसमें सभी जिला अधिकारियों के नाम और उनके संपर्क विवरण (फोन, पता और ईमेल) के साथ-साथ विभिन्न नोडल अधिकारियों का एक जिलावार चार्ट और उनके संपर्क विवरण ऑनलाइन उपलब्ध होंगे।
5. जिला अधिकारियों और एलसी को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और उन्हें यौन उत्पीड़न की प्रकृति, कार्यस्थल में होने वाली लैंगिक बातचीत के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।
6. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारें और केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जनता में जागरूकता फैलाने के लिए शैक्षिक, संचार और प्रशिक्षण सामग्री विकसित करने के लिए आवंटित या आवश्यक वित्तीय संसाधन निर्धारित करेंगी।
7. केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि POSH अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उसकी हैंडबुक जिला और दूरस्थ स्तर के अधिकारियों के बीच प्रसारित की जाए।
8. राज्य/केंद्रशासित प्रदेश कार्यान्वयन की निगरानी और डेटा बनाए रखने के लिए प्रक्रिया और समयसीमा सहित एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाएंगे।
9. अस्पतालों, नर्सिंग होम, खेल संस्थानों, स्टेडियमों, खेल परिसरों, या प्रतियोगिता या खेल स्थलों पर आईसी स्थापित करने और इस अधिनियम के तहत कर्तव्यों के अनुसार अनुपालन की रिपोर्ट करने के लिए।
पीठ ने निर्देश दिया कि सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 8 सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार को न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन की एक समेकित रिपोर्ट जमा करनी होगी।
इस मामले की सुनवाई फरवरी 2024 में दोबारा होगी.
[निर्णय पढ़ें]
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