सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब लोकल बॉडी चुनाव में EVM की जगह बैलेट पेपर के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका खारिज कर दी

नगर निगम चुनावों में EVM की जगह बैलेट पेपर इस्तेमाल करने के राज्य चुनाव आयोग के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
Supreme Court, EVM
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें पंजाब राज्य चुनाव आयोग को राज्य में आने वाले लोकल बॉडी चुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) इस्तेमाल करने का निर्देश देने से मना कर दिया गया था।

पंजाब में लोकल बॉडीज़ के चुनाव 26 मई को होने हैं और वोटों की गिनती 29 मई को होगी।

चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा कि "गलत चुनाव" से कोर्ट चुनाव नहीं रोकेगा।

जस्टिस बागची ने कहा, "अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास बैलेट पेपर पर स्विच करने का अधिकार नहीं होता, तो हम दखल देते।"

कोर्ट ने आगे कहा कि चूंकि नियम इसकी इजाज़त देते हैं, इसलिए चुनावों के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा सकता है।

कोर्ट ने आगे कहा, "हां, ADR के फैसले में यह शब्द इस्तेमाल किया गया था कि बैलेट पेपर एक पीछे ले जाने वाला कदम है। इसलिए जब चुनाव चल रहे हों, तो इस तरीके को बदलना नहीं चाहिए और हम भविष्य के चुनावों के लिए कुछ ऑब्ज़र्वेशन कर सकते हैं।"

CJI Surya Kant , Justice Joymalya Bagchi and Justice Vipul M Pancholi
CJI Surya Kant , Justice Joymalya Bagchi and Justice Vipul M Pancholi

जब पिटीशनर के वकील ने कहा कि चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग हो सकती है, तो CJI कांत ने कहा,

"अगर ऐसा होता है तो यह लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी है। ऐसा नहीं हो सकता।"

एक सीनियर IPS ऑफिसर को पोल ऑब्ज़र्वर अपॉइंट करने की रिक्वेस्ट पर, जस्टिस बागची ने कहा,

"क्या हम चुनाव में गलत होने का अनुमान लगा लेंगे? ऑब्ज़र्वर अपॉइंट करना एक बहुत गंभीर रोक है और हम ऐसा नहीं करेंगे।"

हाईकोर्ट ने 22 मई को स्टेट इलेक्शन कमीशन के चुनाव के लिए बैलेट पेपर इस्तेमाल करने के फैसले में दखल देने से मना कर दिया था।

हाईकोर्ट ने कहा था कि EVM आने के बावजूद, पंजाब म्युनिसिपल इलेक्शन रूल्स में बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स से जुड़े नियम बनाए रखे गए हैं।

उसने कहा कि इसका कारण बिल्कुल साफ है।

इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई जो आज खारिज हो गई।

सीनियर एडवोकेट नचिकेता जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनर का केस लड़ा।

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Supreme Court rejects plea against use of ballot papers instead of EVMs for Punjab local body polls

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