सुप्रीम कोर्ट ने टीएन पुलिस को बीजेपी नेता केशव विनायगम को समन करने की अनुमति दी

इस साल अप्रैल मे तिरुनेलवेली जा रही ट्रेन मे यात्रा कर रहे तीन यात्रियों से करीब 4 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई थी। संदेह है इस पैसे का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के लिए किया गया था।
Tamil Nadu Police
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस निर्देश को खारिज कर दिया, जिसमें तमिलनाडु क्राइम ब्रांच को नकदी जब्ती मामले में कोर्ट की अनुमति के बिना भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता केशव विनयगम को समन जारी करने से रोक दिया गया था। [State Rep By The Deputy Superintendent of Police, CBCID vs Kesava Vinayagam and anr].

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने जांच एजेंसी से कहा कि तमिलनाडु के राजनेता को पेश होने के लिए एक सप्ताह पहले नोटिस दिया जाए।

आदेश में कहा गया, "जांच एजेंसी और प्रतिवादी के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से, उच्च न्यायालय के विवादित आदेश की अंतिम पंक्ति को, जहां तक ​​वह कहती है... खारिज किया जाता है।"

इस साल अप्रैल में तिरुनेलवेली की ओर जाने वाली ट्रेन में यात्रा कर रहे तीन यात्रियों से करीब 4 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई थी। संदेह है कि इस पैसे का इस्तेमाल भाजपा के एक उम्मीदवार के लिए किया गया था, जो उस समय लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे।

Justice Surya Kant and Justice Ujjal Bhuyan
Justice Surya Kant and Justice Ujjal Bhuyan

उच्च न्यायालय ने 6 जून को जांच अधिकारी को आदेश दिया था कि वह विनयगम को तब तक परेशान न करे, जब तक कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री उसकी उपस्थिति को उचित न ठहराए।

हालांकि, इसने आगे निर्देश दिया था कि भले ही उसकी उपस्थिति उचित हो, "राज्य इस न्यायालय के समक्ष सामग्री प्रस्तुत करके अनुमति प्राप्त करने के बाद ही ऐसा कर सकता है, इसलिए याचिकाकर्ता को बुलाया जाए।"

तमिलनाडु सरकार ने इन निर्देशों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसने जुलाई में भाजपा नेता से जवाब मांगा था।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता सबरीश सुब्रमण्यम तथा अपराजिता जामवाल आज राज्य सरकार की ओर से पेश हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेश्वर विनयगम की ओर से पेश हुए।

सिब्बल ने आज तर्क दिया कि ऐसे मामलों में सामान्य जांच में गिरफ्तारी या बलपूर्वक कदम उठाने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

जवाब में, परमेश्वर ने कहा कि यह मामला राज्य सरकार की राजनीतिक मंशा के कारण प्रतिशोध का है।

हालांकि, न्यायालय भी उच्च न्यायालय द्वारा रखी गई शर्तों से सहमत नहीं हुआ।

न्यायालय ने कहा, "हम समन के लिए एक सप्ताह का समय देंगे। आप नोटिस को चुनौती दे सकते हैं।"

इसके अनुसार, न्यायालय ने भाजपा नेता को समन जारी करने पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि वह कानून के अनुसार समन को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

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Supreme Court allows TN police to summon BJP leader Kesava Vinayagam

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