सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह जल्द ही एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू करेगा जिसका इस्तेमाल जनता शीर्ष अदालत के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई अधिनियम) के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए कर सकती है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने शीर्ष अदालत के लिए एक ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापित करने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इसका खुलासा किया।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "मैंने अधिकारियों से बात की है। आरटीआई पोर्टल तैयार है और इसे जल्द ही शुरू किया जाएगा।"
इसलिए, अदालत ने इस तथ्य के मद्देनजर एक आकृति अग्रवाल द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया कि उठाई गई शिकायत को संबोधित किया गया है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "आरटीआई अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का अनावरण करने के लिए तैयार है। इस प्रकार याचिका में शिकायत का विधिवत समाधान किया जाता है।"
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत के लिए ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल की मांग करने वाली इसी तरह की याचिका को खारिज कर दिया था।
वर्तमान में, सर्वोच्च न्यायालय में आरटीआई आवेदनों को डाकघर के माध्यम से भौतिक रूप से दायर किया जाना है।
ऑनलाइन पोर्टल के चालू होने के बाद इस स्थिति को दूर किया जाएगा।
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