राज्यसभा से निलंबन: माफी मांगेंगे राघव चड्ढा; सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन से मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को कहा

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़,न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को चड्ढा के वकील ने सूचित किया सदन के सबसे कम उम्र के सदस्य के रूप मे उन्हे माफी मांगने मे कोई समस्या नही है।
Raghav Chadha and supreme court
Raghav Chadha and supreme court
Published on
3 min read

आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह प्रवर समिति के लिए पांच राज्यसभा सदस्यों के नाम प्रस्तावित करने से पहले उनकी सहमति नहीं लेने के लिए राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ से बिना शर्त माफी मांगेंगे। [राघव चड्ढा बनाम राज्य सभा सचिवालय और अन्य]।

चड्ढा, जिन्हें इसके लिए सदन से निलंबित कर दिया गया था, ने शीर्ष अदालत को बताया कि सदन के सबसे कम उम्र के सदस्य के रूप में उन्हें माफी मांगने में कोई समस्या नहीं है।

तदनुसार, यह ध्यान में रखते हुए कि चड्ढा का सदन की गरिमा पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में माफी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आदेश में कहा, "यह प्रस्तुत किया गया है कि राघव चड्ढा प्रतिष्ठित सदन के सबसे कम उम्र के सदस्य हैं। यह ध्यान में रखते हुए कि उनका सदन की गरिमा पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था, यह आश्वासन दिया गया है कि राघव चड्ढा सभापति से मिलेंगे और बिना शर्त माफी मांगेंगे जिस पर सदन के तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।"

मामले की सुनवाई दिवाली अवकाश के बाद की जाएगी ताकि सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी कोर्ट को मामले से अवगत करा सकें।

शीर्ष अदालत राज्यसभा से अनिश्चितकालीन निलंबन को चुनौती देने वाली चड्ढा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

चड्ढा को उनके खिलाफ विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही लंबित रहने के दौरान 11 अगस्त को संसद के उच्च सदन से निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि कथित तौर पर चयन समिति के लिए उनके नाम प्रस्तावित करने से पहले पांच राज्यसभा सदस्यों की सहमति नहीं ली गई थी।

चड्ढा ने तर्क दिया है कि उनका निलंबन राज्यों की परिषद (राज्यसभा) में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का स्पष्ट उल्लंघन है।

उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी सदस्य को सत्र के शेष समय से अधिक अवधि के लिए निलंबित करने पर स्पष्ट प्रतिबंध है। उन्हें इस साल संसद के मानसून सत्र के आखिरी घंटे से निलंबित कर दिया गया है।

चड्ढा ने कहा कि निलंबन के कारण, वह वित्त पर स्थायी समिति और अधीनस्थ विधान समिति की बैठकों में भाग नहीं ले पा रहे हैं, जो संसद सत्र नहीं होने पर भी काम जारी रखती है।

अक्टूबर में पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चड्ढा के लगातार निलंबन पर आलोचनात्मक रुख अपनाया था।

इसने राजनीतिक विपक्ष के एक सदस्य को सदन से बाहर करने को "गंभीर मामला" बताया था, और सवाल किया था कि क्या विशेषाधिकार समिति किसी सांसद को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का ऐसा आदेश जारी कर सकती है।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की थी कि इस तरह के अनिश्चितकालीन निलंबन का असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनके निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है।

आज सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने पिछली सुनवाई के कोर्ट के बयान को याद किया और दोहराया कि धनखड़ चड्ढा की माफी के बाद तदनुसार निर्णय ले सकते हैं।

जवाब में, चड्ढा के वकील शादान फरासत ने कहा कि सदन के सबसे कम उम्र के सदस्य के रूप में, चड्ढा को बिना शर्त माफी मांगने में कोई समस्या नहीं थी।

फरासत ने कहा, "वह सदन के सबसे युवा सदस्य हैं और माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है।"

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Suspension from Rajya Sabha: Raghav Chadha to apologise; Supreme Court asks chairman to consider case sympathetically

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com