तिरुपति लड्डू विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने सीएम नायडू को लगाई फटकार, कहा- अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं

आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हाल मे दावा किया था कि युवजन श्रमिक रायथू (वाईएसआर) कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार ने लड्डू तैयार करने के लिए पशु वसा युक्त घटिया घी का इस्तेमाल किया था।
Tirupati temple
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उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को समय से पहले यह दावा सार्वजनिक करने के लिए आड़े हाथों लिया कि युवजन श्रमिक रायथू (वाईएसआर) कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार ने तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में लड्डू तैयार करने के लिए पशु वसा युक्त घटिया घी का इस्तेमाल किया था।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि इस तरह के दावे को पुष्ट करने के लिए अभी तक कोई निर्णायक सबूत नहीं है और इस मुद्दे पर सार्वजनिक बयान देने की आवश्यकता पर सवाल उठाया, जबकि राज्य द्वारा आरोपों की जांच के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं।

न्यायमूर्ति गवई ने यह भी पूछा कि क्या मुख्यमंत्री के पास कोई ऐसा सबूत है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि आंध्र प्रदेश के हिंदू मंदिर में लड्डू बनाने के लिए पशु वसा का इस्तेमाल किया गया था, जहां भगवान वेंकटेश्वर की पूजा की जाती है।

इसके साथ ही न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा कि रिपोर्टों के अनुसार घी के नमूने को खारिज कर दिया गया है।

न्यायाधीश ने पूछा, "तो जब आपने खुद जांच के आदेश दिए थे, तो प्रेस में जाने की क्या जरूरत थी?"

अदालत ने आगे टिप्पणी की, "कम से कम देवताओं को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए।"

Justice BR Gavai and Justice KV Viswanathan
Justice BR Gavai and Justice KV Viswanathan

न्यायालय ने यह भी पूछा कि क्या जांच का आधार बने लड्डू को परीक्षण के लिए भेजा गया था। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि क्या सार्वजनिक करने से पहले उनका परीक्षण करना अधिक उचित नहीं होता।

न्यायालय ने आगे कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे पता चले कि विचाराधीन घी का उपयोग लड्डू बनाने की प्रक्रिया में किया गया था।

"क्या ऐसा बयान दिया जाना चाहिए था जिससे भक्तों की भावनाएं आहत हों? जब एसआईटी को आदेश दिया गया था, तो प्रेस में जाकर सार्वजनिक बयान देने की क्या जरूरत थी? प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ भी नहीं है, इस स्तर पर कोई ठोस सबूत नहीं है, जिससे पता चले कि उसी घी का इस्तेमाल किया गया और उसे खरीदा गया। जांच लंबित होने के बावजूद जब जिम्मेदार सार्वजनिक पदाधिकारियों द्वारा ऐसे बयान दिए जाते हैं, तो एसआईटी पर इसका क्या असर होगा? क्या सामग्री थी?"

न्यायालय ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा से कहा कि वे इस पहलू पर न्यायालय के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं।

"आपने अभी भी जवाब नहीं दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि घी का इस्तेमाल किया गया था। ये अस्वीकृति को उचित ठहराने और भुगतान रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रियाएं हैं!"

देवताओं को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट

जब न्यायालय ने बताया कि टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी ने खुद इस मामले में सीएम के बयान का खंडन किया है, तो लूथरा ने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसा दावा करने के लिए अखबारों की रिपोर्टों पर भरोसा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ टैंकरों के संबंध में बयान दिया गया था।

न्यायालय ने जवाब में कहा, "अपना पक्ष रखने से पहले निर्देश लें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि दूषित तेल का इस्तेमाल किया गया हो, यह आपका अपना पक्ष नहीं है। आज आपके पास कोई जवाब नहीं है। जब जांच का आदेश दिया गया था, तो सार्वजनिक बयानों का कोई आधार नहीं था, इस पर हम कोई शब्द नहीं बोलेंगे!"

न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि यदि शिकायतें थीं, तो नमूने प्रत्येक टैंकर से लिए जाने चाहिए थे, न कि किसी विशिष्ट व्यक्ति से।

सुनवाई के बाद पारित आदेश में न्यायालय ने कहा कि मुख्यमंत्री ने एफआईआर दर्ज होने और विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन से पहले ही बयान दे दिया था।

"हमारा प्रथम दृष्टया मानना ​​है कि जब जांच का आदेश दिया गया था, तो किसी उच्च संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा जानकारी सार्वजनिक करना उचित नहीं था।"

तदनुसार, न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या राज्य द्वारा गठित एसआईटी को जांच जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए या जांच किसी अन्य एजेंसी को सौंप दी जानी चाहिए।

इस मामले की फिर से सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी।

प्रथम दृष्टया इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि पशु वसा युक्त घी का उपयोग किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट

आरोपों की जांच की मांग करते हुए कम से कम चार याचिकाएं शीर्ष अदालत में दायर की गई हैं।

याचिकाकर्ताओं में पूर्व सांसद (एमपी) डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के पूर्व अध्यक्ष वाईवी सुब्बा रेड्डी, इतिहासकार विक्रम संपत, वैदिक वक्ता दुष्यंत श्रीधर और सुदर्शन न्यूज के एंकर सुरेश चव्हाणके शामिल हैं।

स्वामी ने आरोपों की जांच के लिए अदालत की निगरानी वाली समिति गठित करने की मांग की है, क्योंकि सीएम नायडू के बयान का तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के कार्यकारी अधिकारी ने खंडन किया है।

उनके वकील वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव ने आज मामले में दलीलें शुरू कीं।

राव ने कहा, "मैं भी यहां एक भक्त के तौर पर हूं। यह भी चिंता का विषय है। प्रदूषण के बारे में प्रेस में दिए गए बयान के दूरगामी प्रभाव हैं और इससे कई अन्य मुद्दे उठ सकते हैं और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है।"

उन्होंने कहा कि स्वामी केवल इस बात को लेकर चिंतित थे कि सीएम ने किस आधार पर स्पष्ट बयान दिया है।

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Tirupati laddu controversy: Supreme Court slams CM Naidu, says no conclusive proof yet

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