छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि यदि नाबालिग के व्यक्तिगत कानून और नाबालिगों के कल्याण के विचार के बीच कोई टकराव है, तो बाद वाले को प्रबल होना चाहिए। [इरफान उर रहीम खान बनाम फरहा खान]।
न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी और न्यायमूर्ति रजनी दुबे की खंडपीठ ने हिरासत विवाद में बच्चों की पसंद को ध्यान में रखा, जबकि इस बात पर जोर दिया कि पिता और मां के बीच लड़ाई में बच्चों को एक वस्तु के रूप में नहीं माना जा सकता है।
कोर्ट ने कहा, "यदि व्यक्तिगत कानून जिसके अधीन अवयस्क है और अवयस्कों के कल्याण के विचार के बीच कोई विरोध है, तो बाद वाले को प्रबल होना चाहिए। इसी तरह जहां कानून के प्रावधान संरक्षक और वार्ड अधिनियम के प्रावधानों के विरोध में हैं, बाद वाला मान्य होगा।"
पीठ प्रतिवादी-मां को पक्षकारों के दो बच्चों की कस्टडी देने के फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की जांच कर रही थी।
दंपति ने एक-दूसरे के खिलाफ कई आरोप लगाए, और अपीलकर्ता-पिता उन पक्षों के बीच समझौता विलेख पर बहुत अधिक निर्भर थे, जिसके तहत उन्हें बच्चों की कस्टडी दी गई थी।
प्रतिवादी ने, हालांकि, प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता ने समझौता निष्पादित करने के लिए धोखाधड़ी की थी।
अदालत ने स्पष्ट रुख अपनाया कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां यह कहा जा सकता है कि जोड़े के बीच एक अनुबंध के कारण, अन्य सभी मौखिक साक्ष्यों को बाहर रखा जाना चाहिए।
इस प्रकार, दोनों बच्चों द्वारा दिए गए बयानों को ध्यान में रखा गया।
कोर्ट ने कहा, "उनके बयानों को पढ़ने से पता चलता है कि दोनों ने व्यक्त किया है कि वे मां से प्यार करते हैं और उनके साथ रहना चाहते हैं।"
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