बुजुर्ग ससुराल वालों के प्रति पत्नी की बेरुखी क्रूरता मानी जाएगी: दिल्ली हाईकोर्ट

कोर्ट ने कहा कि पति या पत्नी से यह उम्मीद की जाती है कि वे घर में बूढ़े माता-पिता और बड़ों की देखभाल करेंगे।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि बूढ़े ससुराल वालों के प्रति पत्नी की बेरुखी मैट्रिमोनियल लॉ के दायरे में क्रूरता का एक पहलू है, जिससे पति को तलाक का अधिकार मिलता है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि माता-पिता एक जॉइंट हिंदू परिवार का अहम हिस्सा होते हैं और जीवनसाथी का उनके प्रति बेपरवाही और अनदेखी करना शादी के झगड़े में क्रूरता को बढ़ाता है।

जस्टिस अनिल क्षत्रपाल और हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने कहा कि माता-पिता एक जॉइंट हिंदू परिवार का अहम हिस्सा होते हैं और जीवनसाथी का उनके प्रति बेपरवाही और अनदेखी करना शादी के झगड़े में क्रूरता को बढ़ाता है।

कोर्ट ने कहा कि जीवनसाथी से उम्मीद की जाती है कि वह घर के बूढ़े माता-पिता और बड़ों की देखभाल करे।

एक मैट्रिमोनियल केस का फैसला करते हुए, कोर्ट ने पाया कि तलाक के फैसले को चुनौती देने वाली पत्नी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसकी सास चल नहीं पाती थीं और उनकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई थी।

कोर्ट ने कहा कि ऐसी बेपरवाही भारतीय पारिवारिक संदर्भ में शादी में ज़रूरी ज़िम्मेदारियों के प्रति पत्नी की अनदेखी को दिखाती है।

कोर्ट ने कहा, "यह एक स्वाभाविक और सही उम्मीद है कि शादी के बाद जीवनसाथी घर के बड़ों की सेहत और इज़्ज़त का ख्याल रखेगा। अपील करने वाली [पत्नी] ने अपने ससुराल वालों के प्रति जो जानबूझकर बेपरवाही और संवेदनहीनता दिखाई, खासकर जब उनकी ज़्यादा उम्र और सेहत की हालत को देखते हुए हमदर्दी की ज़रूरत थी, उसे मामूली नहीं माना जा सकता। इस व्यवहार से प्रतिवादी [पति] और उसके परिवार को बेवजह दुख पहुंचा, जो मैट्रिमोनियल कानून के दायरे में क्रूरता का एक और पहलू है।"

Justice Anil Kshetarpal and Justice Harish Vaidyanathan Shankar
Justice Anil Kshetarpal and Justice Harish Vaidyanathan Shankar

हाईकोर्ट ने यह बात तब कही जब उसने एक फैमिली कोर्ट के उस ऑर्डर के खिलाफ पत्नी की अपील खारिज कर दी, जिसमें पति को क्रूरता के आधार पर तलाक दिया गया था।

इस कपल की शादी मार्च 1990 में हुई थी और 1997 में उनका एक बेटा हुआ। पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी जॉइंट फैमिली में रहने को तैयार नहीं थी, बिना इजाज़त के अक्सर ससुराल छोड़कर चली जाती थी, और 2008 से उसने वैवाहिक संबंध खत्म कर दिए थे। उसने यह भी दावा किया कि पत्नी उस पर और उसके परिवार पर प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर करने का दबाव डाल रही थी और 2009 में जब उसने तलाक मांगा तो उसने उनके खिलाफ कई क्रिमिनल केस दर्ज करा दिए।

फैमिली कोर्ट ने पाया कि पत्नी का लंबे समय तक साथ रहने से इनकार करना और बदले की भावना से FIR दर्ज कराना मानसिक क्रूरता के बराबर है, जिसके बाद कोर्ट ने तलाक दे दिया।

अपनी अपील में, पत्नी ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने दलीलों से परे सबूतों पर भरोसा किया और दहेज उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के उसके आरोपों को नज़रअंदाज़ कर दिया। उसने कहा कि उसकी क्रिमिनल शिकायतें सच्ची थीं और बदले की भावना से दर्ज नहीं की गई थीं।

हालांकि, हाई कोर्ट को उसके दावों में कोई दम नहीं लगा और फैसला सुनाया कि लंबे समय तक वैवाहिक संबंध से इनकार करना और बार-बार उत्पीड़न के काम हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत मानसिक क्रूरता माने जाएंगे।

कोर्ट ने फैसला सुनाया, “वैवाहिक संबंधों से लंबे समय तक इनकार, प्रतिवादी के खिलाफ दर्ज शिकायतों की श्रृंखला, नाबालिग बच्चे को जानबूझकर अलग करना, और प्रतिवादी के माता-पिता के प्रति उदासीनता सामूहिक रूप से वैवाहिक जिम्मेदारियों की लगातार उपेक्षा को दर्शाती है। इन कामों से प्रतिवादी और उसके परिवार को काफी भावनात्मक पीड़ा हुई है, जिससे यह इतनी गंभीर क्रूरता बनती है कि HMA की धारा 13(1)(ia) के तहत शादी को खत्म करना सही है।”

पत्नी की ओर से एडवोकेट संजय राठी पेश हुए।

पति की ओर से एडवोकेट सुधीर तेवतिया, साहिल गांधी, अमन गहलोत, हिमानी वर्मा, काव्या और विवेक पेश हुए।

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Wife's apathy towards aged in-laws amounts to cruelty: Delhi High Court

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