क्या आप अपने पालतू जानवर का नाम हिंदू भगवान,पैगंबर के नाम पर रखेंगे?कलकत्ता HC ने WB से शेरो के नाम सीता,अकबर से बदलने को कहा

अदालत ने कहा कि देश में बड़ी संख्या में लोग सीता की पूजा करते हैं और अकबर एक कुशल, सफल और धर्मनिरपेक्ष मुगल सम्राट था।
Lioness
Lioness Image for representative purpose

पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट को बताया कि बंगाल सफारी पार्क में दो शेरों का नामकरण सीता और अकबर के रूप में त्रिपुरा चिड़ियाघर के अधिकारियों द्वारा 2016 और 2018 में किया गया था, इससे पहले कि शेरों को हाल ही में सिलीगुड़ी में बंगाल सफारी पार्क में स्थानांतरित किया गया था। [विश्व हिंदू परिषद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य]।

एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल सरकार से आग्रह किया कि वह दोनों शेरों को कुछ अन्य नाम देने पर विचार करे ताकि किसी भी विवाद को शांत किया जा सके।

अदालत ने कहा कि देश में बड़ी संख्या में लोग सीता की पूजा करते हैं और अकबर एक कुशल, सफल और धर्मनिरपेक्ष मुगल सम्राट था।

कोर्ट ने टिप्पणी की, "मिस्टर काउंसिल, क्या आप स्वयं अपने पालतू जानवर का नाम किसी हिंदू भगवान या मुस्लिम पैगंबर के नाम पर रखेंगे... मुझे लगता है, अगर हममें से कोई भी अधिकारी होता तो हममें से कोई भी उनका नाम अकबर और सीता नहीं रखता. क्या हममें से कोई रवीन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर किसी जानवर का नाम रखने के बारे में सोच सकता है? इस देश का एक बड़ा वर्ग सीता की पूजा करता है... मैं शेर का नाम अकबर के नाम पर रखने का भी विरोध करता हूं. वह एक कुशल, सफल और धर्मनिरपेक्ष मुगल सम्राट थे।"

कोर्ट ने आगे कहा "आप इसका नाम बिजली या ऐसा कुछ रख सकते थे। लेकिन अकबर और सीता के ऐसे नाम क्यों रखें?"

अदालत विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें शेरनी का नाम सीता रखे जाने पर आपत्ति जताई गई थी।

विहिप की याचिका में आरोप लगाया गया है कि शेरनी को सीता नाम देने से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और यह उनके धर्म के अधिकार का भी उल्लंघन करता है।

इस प्रकार विहिप ने प्रार्थना की कि शेरनी का नाम "सीता" से बदलकर किसी अन्य सामान्य उचित नाम पर करने के लिए कार्रवाई की जाए। कोर्ट से बंगाल सफारी पार्क को निर्देश देने का आग्रह किया गया था कि वह जानवर का नाम बदलने के लिए तत्काल कदम उठाए जो हिंदू धर्म से जुड़ा नहीं है।

पीठ ने कल राज्य सरकार से कहा था कि वह यह बताए कि क्या उसने त्रिपुरा से सिलीगुड़ी के बंगाल सफारी पार्क में लाए गए दो शेरों को सीता और अकबर के नाम दिए हैं।

अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) देबज्योति चौधरी ने अदालत को बताया कि राज्य ने जानवरों को कोई नाम नहीं दिया है। 

जब मामले की सुनवाई आज हुई तो एएजी ने स्पष्ट किया कि नाम त्रिपुरा चिड़ियाघर के अधिकारियों ने दिए थे न कि पश्चिम बंगाल के अधिकारियों ने।

उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज भी पेश किए।

उन्होंने कहा, 'मिलॉर्ड, यह त्रिपुरा ने किया था, पश्चिम बंगाल ने नहीं। इन जानवरों का जन्म 2016 और 2018 में हुआ था। 5 साल तक किसी ने भी इन नामों को चुनौती नहीं दी, लेकिन एक बार जब वे पश्चिम बंगाल आए, तो उन्होंने इस विवाद को शुरू कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि धार्मिक देवता या ऐतिहासिक रूप से सम्मानित व्यक्तित्वों के नाम पर शेरों का नाम रखना अच्छा नहीं है।

कोर्ट ने आगे कहा कि राज्य पहले से ही कई विवादों को देख रहा है और यह विवाद एक ऐसी चीज है जिससे बचा जा सकता है।

उन्होंने कहा, 'आपको इस विवाद से बचना चाहिए था। हमारा राज्य पहले से ही कई विवादों से जूझ रहा है। शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर अन्य विवादों तक। हर कोई पीछे है (पश्चिम बंगाल)। इसलिए विवाद से बचने के लिए फैसला लिया जा सकता है।

उसने एएजी से यह भी पूछा कि क्या उसके पास पालतू कुत्ते हैं और उनके नाम क्या हैं।

"एक टॉफी, टफल और थियो है," एएजी ने उत्तर दिया।

"क्या यह विवेकपूर्ण नामकरण नहीं है? अन्यथा अगले दिन अखबारों में छपा कि श्री एएजी के कुत्तों के नाम राष्ट्रीय नायकों आदि के नाम पर हैं। कोई भी ऐसे नामों को चुनौती नहीं दे सकता। आप इस अदालत के एएजी हैं, कृपया एक उदाहरण स्थापित करें और अपने अधिकारियों को उनका नाम बदलने के लिए कहें

एएजी ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि शेरों को नए नाम दिए जाएं लेकिन अदालत से याचिका खारिज करने का आग्रह किया।

अदालत ने कहा कि चूंकि शेरों के नाम लिए गए हैं और याचिकाकर्ता दावा कर रहे हैं कि इससे हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए मामले की जांच करनी होगी लेकिन यह एक जनहित याचिका के तौर पर होगी।

इसलिए, इसने आदेश दिया कि याचिका को जनहित याचिका के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाए और इसे उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए जो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करती है।

जैसे ही सुनवाई ख़त्म होने लगी, कोर्ट ने यह भी जोड़ा, "कृपया विवाद से बचें अपने अधिकारियों से इन जानवरों का नाम बदलने के लिए कहें... एक निर्विवाद नाम आरक्षित करें। कृपया किसी भी जानवर का नाम किसी हिंदू भगवान, मुस्लिम पैगंबर, ईसाई, महान पुरस्कार विजेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों आदि के नाम पर न रखें। आम तौर पर, जो पूजनीय और सम्मानित होते हैं, उनका नाम नहीं दिया जाना चाहिए।"

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


"Will you name your pet after Hindu God or Muslim Prophet?" Calcutta High Court urges West Bengal to change names of lions from Sita, Akbar

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com