अपनी मर्जी से रह रहीं महिलाएं: सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ मामला बंद किया

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "हमने दोनों महिलाओं से बात की है। दोनों ने कहा कि वे वहां अपनी मर्जी से रह रही हैं और हमें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को बंद करना होगा।"
Sadhguru, Supreme Court
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सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कार्यवाही बंद कर दी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी दो बेटियों को आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव के कोयंबटूर स्थित ईशा योग केंद्र में रहने के लिए “ब्रेनवॉश” किया गया था (ईशा फाउंडेशन बनाम एस कामराज एवं अन्य)।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि दोनों महिलाएं बालिग हैं और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का उद्देश्य तब पूरा हुआ जब महिलाओं ने योग केंद्र में रहने की अपनी इच्छा स्पष्ट कर दी।

न्यायालय ने कहा कि आठ साल पहले महिलाओं की मां ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी और अब पिता ने अदालत का रुख किया है। पीठ ने याद किया कि पिछली सुनवाई के दौरान उसने महिलाओं से व्यक्तिगत रूप से बात की थी।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "हमने दोनों महिलाओं से बात की और रिकॉर्ड किया। दोनों ने कहा कि वे अपनी मर्जी से वहां रह रही हैं और हमें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को बंद करने की जरूरत है।"

इसलिए, उसने ईशा के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले को बंद कर दिया। हालांकि, पीठ ने यह स्पष्ट किया कि उसका आदेश पुलिस को किसी अन्य जांच के साथ आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा।

अदालत ने कहा, "बंदी प्रत्यक्षीकरण से निपटने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत अदालत का अधिकार क्षेत्र अच्छी तरह से परिभाषित है और इस अदालत के लिए इसका दायरा बढ़ाना अनावश्यक होगा। हम स्पष्ट करते हैं कि यह आदेश पुलिस द्वारा की जा रही किसी भी जांच में बाधा नहीं बनेगा।"

CJI DY Chandrachud, Justice JB Pardiwala, Justice Manoj Misra
CJI DY Chandrachud, Justice JB Pardiwala, Justice Manoj Misra

न्यायालय ने महिलाओं के पिता से यह भी कहा कि उन्हें स्वयं उनका विश्वास जीतना होगा।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की, "वयस्क बच्चों के लिए, आपको उनका विश्वास जीतना होगा और अब आप दीवार पर लिखी इबारत देख सकते हैं।"

शीर्ष अदालत ने 3 अक्टूबर को ईशा फाउंडेशन और आध्यात्मिक गुरु से संबंधित मामले को मद्रास उच्च न्यायालय से अपने पास स्थानांतरित कर दिया था।

मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने और तुरंत विचार में लेने के बाद, इसने पुलिस कार्रवाई के आदेश पर भी रोक लगा दी थी।

यह मुद्दा तब उठा जब उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को ईशा फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

यह तब हुआ जब एक व्यक्ति ने अदालत का रुख किया और आरोप लगाया कि उसकी 42 और 39 साल की दो बेटियों का ईशा योग केंद्र में रहने के लिए "ब्रेनवॉश" किया गया था।

इसके बाद शीर्ष अदालत ने दोनों महिलाओं से चैंबर में वर्चुअली बातचीत की और उनके इस दावे पर गौर किया कि वे स्वेच्छा से आश्रम में रह रही हैं।

कार्यवाही बंद करते हुए, शीर्ष अदालत ने आज कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय को ऐसे सामान्य निर्देश नहीं देने चाहिए।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की, "हमने बंदी प्रत्यक्षीकरण के अलावा किसी और बात पर टिप्पणी नहीं की है और हाईकोर्ट को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर हम इस दायरे को विस्तृत करते हैं तो इसका इस्तेमाल तीसरे पक्ष द्वारा किया जाता है..."

इस स्तर पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "हां... क्लिकबेट सामग्री के लिए।"

आदेश में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के बंद होने से ईशा फाउंडेशन द्वारा किए जाने वाले विनियामक अनुपालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

न्यायालय ने फाउंडेशन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को अपेक्षित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मौखिक रूप से निर्देश भी दिया।

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