कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 29 सिविल न्यायाधीशों की भर्ती पर लगी रोक हटाई

न्यायमूर्ति अरिंदम मुखर्जी ने कथित तौर पर परीक्षा के आयोजन को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
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टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल न्यायिक सेवा परीक्षा, 2022 में उत्तीर्ण 29 सिविल न्यायाधीशों की भर्ती पर लगी रोक हटा ली।

रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति अरिंदम मुखर्जी ने कल परीक्षा के आयोजन को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया।

विशेष रूप से, 2022 बैच के लिए प्रारंभिक परीक्षा मार्च 2023 में आयोजित की गई थी, उसके बाद मई 2023 में मुख्य परीक्षा और अप्रैल 2024 में साक्षात्कार हुए।

लोक सेवा आयोग (PSC) द्वारा मई 2024 में चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित करने के बावजूद, सिविल जज पदों पर नियुक्तियाँ अभी तक नहीं की गई थीं।

राज्य आयोग द्वारा दो परिणाम सूचियाँ जारी की गईं, एक नियमित और एक अनंतिम। नियमित सूची के उम्मीदवारों को सीधे नियुक्त किया जाता है, जबकि अनंतिम सूची के उम्मीदवारों को रिक्तियों के लिए प्राथमिकता दी जाती है।

हालांकि, अनंतिम सूची के उम्मीदवारों ने बाद में एकीकृत सूची के आधार पर नियुक्तियों की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। आरक्षण नीति के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए एक मामला भी दायर किया गया था।

हालांकि, न्यायमूर्ति मुखर्जी ने अब कथित तौर पर माना है कि दो सूचियों को प्रकाशित करने में कोई बाधा नहीं थी।

इसलिए, न्यायिक नियुक्तियों पर अंतरिम रोक हटा दी गई और न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ने की अनुमति दी गई।

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Calcutta High Court lifts stay on recruitment of 29 civil judges

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