केंद्र ने राज्यो से कहा बच्चो के जन्म के बाद 1 साल तक नर्सिंग माताओ को घर से काम की अनुमति के लिए नियोक्ताओ को सलाह जारी करे

इस संबंध मे केंद्र ने राज्यो और केंद्र शासित से मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 की धारा 5(5) के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठाने को कहा जो नर्सिंग माताओ के लिए घर से काम करने की अनुमति देता है
Maternity leave
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COVID-19 महामारी और नर्सिंग माताओं की वायरस के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को बच्चों के जन्म की तारीख से कम से कम एक साल तक नर्सिंग माताओं को घर से काम करने की अनुमति देने के लिए नियोक्ताओं को सलाह जारी करने के लिए लिखा है।

इस संबंध में, केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 2017 में पेश किए गए मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 की धारा 5(5) के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा है, जो नर्सिंग माताओं के लिए घर से काम करने की अनुमति देता है।

भारत सरकार के संयुक्त सचिव, विभा भल्ला द्वारा एक संचार ने कहा, यह अनुरोध किया गया है कि जहां कहीं भी काम की प्रकृति की अनुमति हो, अधिनियम की धारा 5(5) के अनुसार अधिक से अधिक नर्सिंग माताओं को घर से काम करने की अनुमति देने के लिए नियोक्ताओं को सलाह जारी की जा सकती है। नियोक्ता को सलाह दी जा सकती है कि बच्चे के जन्म की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए नर्सिंग माताओं को घर से काम करने की अनुमति दें, जहां भी काम की प्रकृति की अनुमति हो।

प्रचलित COVID-19 महामारी के संदर्भ में, स्तनपान कराने वाली माताएं अत्यधिक असुरक्षित हैं और आबादी के इस वर्ग को कोरोनावायरस से संक्रमित होने से बचाने की आवश्यकता पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है।

संचार ने आगे कहा , “नर्सिंग माताओं को घर से काम करने की अनुमति देना उन्हें और उनके बच्चों को संक्रमित होने से बचाने में योगदान दे सकता है”।

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Maternity_Benefit_Act_1961_Section_5_5_.pdf
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[COVID-19] Central govt asks States to issue advisories to employers to allow nursing mothers to work from home for a year after child birth

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