आधार, वोटर आईडी जन्मतिथि का पक्का सबूत नहीं हैं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

कोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी के नौकरी शुरू करते समय बनाए गए सर्विस रिकॉर्ड, जिन पर पूरे करियर के दौरान भरोसा किया जाता है, उन्हें आम तौर पर भरोसेमंद माना जाता है।
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में साफ किया है कि सर्विस मामलों में आधार और वोटर पहचान पत्र को जन्मतिथि का पक्का सबूत नहीं माना जा सकता [प्रमिला बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य]।

जस्टिस जय कुमार पिल्लई ने कहा कि कर्मचारी के नौकरी में आने के समय तैयार किए गए सर्विस रिकॉर्ड, जिन पर उनके पूरे करियर में भरोसा किया जाता है, उन्हें आम तौर पर भरोसेमंद माना जाता है।

कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे रिकॉर्ड को आधार कार्ड या वोटर पहचान पत्र जैसे पहचान दस्तावेजों से बदला नहीं जा सकता, जो बहुत बाद में बनाए जाते हैं।

कोर्ट ने जोर देकर कहा, "प्रतिवादी नंबर 5 (हिरलीबाई) द्वारा पेश किए गए आधार कार्ड और वोटर पहचान पत्र को उनकी जन्मतिथि का निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता। ये दस्तावेज सेल्फ-डिक्लेरेशन के आधार पर तैयार किए जाते हैं और सिर्फ पहचान के मकसद से होते हैं। ये सर्विस मामलों में उम्र तय करने के लिए न तो प्राइमरी सबूत हैं और न ही कानूनी सबूत हैं।"

ये टिप्पणियां एक ऐसे आदेश को रद्द करते हुए की गईं, जिसने एक रिटायर्ड आंगनवाड़ी सहायिका को बहाल कर दिया था और जिसके कारण उसकी जगह काम करने वाली को नौकरी से निकाल दिया गया था।

यह फैसला प्रमिला द्वारा दायर एक याचिका पर दिया गया, जिसे जून 2018 में एक तय सिलेक्शन प्रोसेस के ज़रिए आंगनवाड़ी सहायिका के रूप में नियुक्त किया गया था।

उनकी नियुक्ति पिछली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हिरलीबाई के रिटायरमेंट के बाद हुई थी, जो मार्च 2017 में रिटायर हुई थीं। रिटायरमेंट की तारीख सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज उनकी जन्मतिथि पर आधारित थी।

हालांकि हिरलीबाई ने उस समय अपने रिटायरमेंट को चुनौती नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने लगभग दो साल बाद अपीलीय अथॉरिटी से संपर्क किया।

Justice Jai Kumar Pillai
Justice Jai Kumar Pillai

हिरलीबाई ने दावा किया कि उनकी जन्मतिथि गलत दर्ज की गई थी। उन्होंने अपने आधार और वोटर पहचान पत्र में दर्ज जानकारी का हवाला दिया, जिसमें उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी, 1964 दिखाई गई थी (जो उनके सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि से लगभग नौ साल बाद की थी)।

अपीलीय अथॉरिटी ने सितंबर 2020 में उनकी अपील मान ली, जिसके बाद उन्हें नौकरी पर वापस रख लिया गया और याचिकाकर्ता को नौकरी से निकाल दिया गया।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट का रुख किया।

हाईकोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड में बताई गई जन्मतिथि का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं था।

कोर्ट ने कहा कि हिरलीबाई के आधार कार्ड में बताई गई जन्मतिथि एक अंदाजन एंट्री लगती है, जिसका इस्तेमाल अक्सर तब किया जाता है जब कोई सही सबूत उपलब्ध नहीं होता, और कोर्ट ने कहा कि इसका इस्तेमाल आधिकारिक सर्विस रिकॉर्ड को बदलने के लिए नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद उन तथ्यों की ओर भी इशारा किया जो हिरलीबाई के बाद की जन्मतिथि के दावे का खंडन करते थे। कोर्ट ने कहा कि उनके बेटे और बहू के जन्म का साल उस साल से पहले का था जिस साल में हिरलीबाई ने पैदा होने का दावा किया था।

कोर्ट ने कहा, "ये निर्विवाद तथ्य साफ तौर पर इस संभावना को खारिज करते हैं कि प्रतिवादी नंबर 5 (हिरलीबाई) का जन्म 1964 में हुआ था।"

कोर्ट ने आगे कहा कि अपीलीय अथॉरिटी ने अपील पर फैसला करते समय इन पहलुओं पर विचार नहीं किया था।

हिरलीबाई की जन्मतिथि के दावे के सवाल से परे, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नौकरी से हटाने के तरीके में गंभीर प्रक्रियात्मक खामियों को उजागर किया।

कोर्ट ने कहा कि प्रमिला, जिसे एक उचित चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया गया था, उसे न तो अपील में पार्टी बनाया गया और न ही उसे अपनी बात रखने का मौका दिया गया, जबकि अपीलीय अथॉरिटी को पता था कि पद पहले से ही भरा हुआ था।

कोर्ट ने कहा, "याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने से पहले कोई स्वतंत्र नोटिस जारी नहीं किया गया, कोई जांच नहीं की गई और कोई कारण नहीं बताया गया। याचिकाकर्ता को केवल अपीलीय आदेश के एक अप्रत्यक्ष परिणाम के रूप में हटा दिया गया, जो अपने आप में कानूनी रूप से गलत है। बर्खास्तगी का यह तरीका न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, बल्कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हटाने से संबंधित विभागीय दिशानिर्देशों के भी विपरीत है।"

हाईकोर्ट ने 2020 के अपीलीय आदेश और उसके परिणामस्वरूप प्रमिला की बर्खास्तगी दोनों को रद्द करते हुए कहा कि अपीलीय आदेश में देरी, अस्वीकार्य दस्तावेजों पर अनुचित निर्भरता और प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन था। कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रमिला को पूरी सर्विस और फायदों के साथ फिर से बहाल किया जाए।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि रिटायरमेंट के बाद रिटायर्ड कर्मचारी को दी गई कोई भी सैलरी या फायदे, ब्याज सहित, वसूल किए जाएं और राज्य को लौटाए जाएं।

प्रमिला की तरफ से एडवोकेट अक्षय भोंडे पेश हुए।

एडवोकेट एसपी पांडे ने हिरलीबाई का प्रतिनिधित्व किया।

सरकारी वकील अमित भाटिया ने राज्य और अन्य प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व किया।

[आदेश पढ़ें]

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Aadhaar, Voter ID not conclusive proof of date of birth: Madhya Pradesh High Court

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