[कोविड टीकाकरण] आधार पर जोर देने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

वकील सिद्धार्थशंकर शर्मा की याचिका में कहा गया है कि पहचान के एकमात्र साधन के रूप में आधार पर जोर देना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।
Aadhaar and Covid vaccine
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका (PIL) याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें CoWIN पोर्टल पर COVID-19 के खिलाफ टीकाकरण के लिए आधार विवरण जमा करने के आग्रह को चुनौती दी गई थी।

वकील सिद्धार्थशंकर शर्मा की याचिका में कहा गया है कि पहचान के एकमात्र साधन के रूप में आधार पर जोर देना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।

याचिका में कहा गया है कि CoWIN पोर्टल पर 7 फोटो आईडी कार्ड सूचीबद्ध हैं और इनमें से किसी का भी उपयोग टीकाकरण के लिए स्लॉट बुक करने के लिए पंजीकरण के लिए किया जा सकता है।

हालांकि, CoWIN पोर्टल पर टीकाकरण केंद्र/प्राधिकरण के प्रोफाइल एक्सेस पेज से वैक्सीन लगाने से पहले किसी व्यक्ति को आधार के माध्यम से सत्यापित करना अनिवार्य हो जाता है।

इसलिए, भले ही कोई व्यक्ति आधार के अलावा किसी अन्य आईडी के माध्यम से वैक्सीन के लिए CoWIN के माध्यम से एक स्लॉट पंजीकृत करता है और बुक करता है, वैक्सीन केंद्र के अधिकारी CoWIN पोर्टल द्वारा पंजीकृत व्यक्ति को सत्यापित करने में अक्षम हैं।

याचिका मे कहा गया है कि, "कई अन्य लोगों की तरह याचिकाकर्ताओं ने पासपोर्ट के माध्यम से टीकाकरण के लिए CoWIN पोर्टल पर पंजीकरण कराया, जो प्रतिवादी द्वारा उनकी मानक संचालन प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित 7 फोटो आईडी में से एक है और एक स्लॉट बुक किया है। हालांकि, आधार का उत्पादन न होने के कारण उन्हें वैक्सीन के प्रशासन से वंचित कर दिया गया था।"

शुक्रवार को जब याचिका पर सुनवाई हुई तो न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि CoWIN के अनुसार अन्य फोटो आईडी भी स्वीकार किए जाते हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता मयंक क्षीरसागर ने कहा कि जबकि CoWIN पर पंजीकरण 7 आईडी में से किसी के माध्यम से हो सकता है, टीकाकरण केंद्र आधार पर जोर देते हैं क्योंकि CoWIN से जुड़ी उनकी प्रोफ़ाइल यह अनिवार्य करती है।

उन्होंने कहा, "कागजों पर सब कुछ ठीक है लेकिन वे आधार (टीकाकरण केंद्र पर) चाहते हैं।"

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[COVID vaccination] Supreme Court seeks response from Centre on plea against insistence on Aadhaar

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