केरल उच्च न्यायालय ने 2 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोपी ईडी अधिकारी को अग्रिम जमानत याचिका मंजूर की

आरोपी शेखर कुमार वर्तमान में कोच्चि में प्रवर्तन निदेशालय में सहायक निदेशक के पद पर तैनात हैं।
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केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी शेखर कुमार को भ्रष्टाचार के एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी। [शेखर कुमार बनाम केरल राज्य]

कोच्चि स्थित प्रवर्तन निदेशालय में सहायक निदेशक के पद पर तैनात कुमार पर एक व्यवसायी से ₹2 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप है।

न्यायमूर्ति ए बदरुद्दीन ने अग्रिम ज़मानत देने का आदेश पारित किया।

Justice A Badharudeen
Justice A Badharudeen

कुमार को हाल ही में सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) की एर्नाकुलम इकाई द्वारा दर्ज एक मामले में प्रथम आरोपी बनाया गया था।

उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(ए) के तहत रिश्वतखोरी और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2) के तहत आपराधिक षड्यंत्र रचने का मामला दर्ज किया गया था।

यह मामला तब दर्ज किया गया जब खुद को ईडी एजेंट बताने वाले एक व्यक्ति को अनीश बाबू नामक एक व्यापारी से ₹2 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। बाबू और उसके काजू व्यापार की ईडी द्वारा जाँच की जा रही थी।

वीएसीबी के समक्ष अपनी शिकायत में, बाबू ने आरोप लगाया कि मामले में उन्हें बरी करने के लिए ₹2 करोड़ की रिश्वत मांगी गई थी।

इस मामले में तीन अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया था। उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पिछले हफ्ते एक सतर्कता अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। अदालत ने कहा कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित नहीं किया गया था।

अग्रिम ज़मानत की अपनी याचिका में, कुमार ने दावा किया कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

उन्होंने तर्क दिया कि बाबू केवल ईडी द्वारा उनके खिलाफ शुरू किए गए अभियोजन से बचने का प्रयास कर रहे हैं। कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि बाबू कई वर्षों से भगोड़ा है।

ईडी अधिकारी ने यह भी दावा किया कि उनके और अन्य आरोपियों के बीच कभी कोई संपर्क नहीं हुआ है।

कुमार की याचिका में कहा गया है, "उपर्युक्त सभी बातों के परिप्रेक्ष्य में, यदि आवेदक, एक बेदाग़ रिकॉर्ड वाले लोक सेवक को गिरफ्तारी और कारावास के अनुचित आघात से गुजरना पड़ता है, तो यह न्याय का उपहास होगा।"

कुमार का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता पी विजयभानु और अधिवक्ता के अरविंद मेनन, पीएम रफीक, एम रेविकृष्णन, अजीश के शशि, श्रुति एन भट, राहुल सुनील, श्रुति केके, नंदिता एस, सोहेल अहमद हैरिस और आरोन ज़कारियास बेनी ने किया।

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Kerala High Court grants anticipatory bail plea to ED officer accused of demanding ₹2 crore bribe

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