आंध्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया: YSRCR सांसद कृष्णम राजू ने चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में आंध्र चैनलों से भुगतान लिया

हलफनामे में कहा गया है, "वास्तव में, एक उदाहरण पर, एक मिलियन यूरो की राशि TV5 के अध्यक्ष द्वारा RRKR को हस्तांतरित की गई प्रतीत होती है।"
Chandrababu Naidu, Raghurama Krishnam Raju and YS Jaganmohan Reddy
Chandrababu Naidu, Raghurama Krishnam Raju and YS Jaganmohan Reddy
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आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वाईएसआर कांग्रेस के सांसद कनुमुरी रघुराम कृष्णम राजू और टीवी चैनलों टीवी5 और एबीएन आंध्रज्योति की ओर से तेलुगु देशम पार्टी के सदस्यों के साथ राज्य सरकार के प्रति असंतोष को भड़काने का एक जानबूझकर प्रयास किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में आगे आरोप लगाया गया कि सांसद राजू और टीवी चैनलों के बीच "साजिश को आगे बढ़ाने के लिए" पैसे का आदान-प्रदान किया गया।

हलफनामे में कहा गया है, "वास्तव में, एक उदाहरण पर, एक मिलियन यूरो की राशि TV5 के अध्यक्ष द्वारा RRKR को हस्तांतरित की गई प्रतीत होती है।"

आगे यह भी आरोप लगाया गया कि राजू ने भी अपने कार्यालय का इस्तेमाल समाचार चैनलों से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया था।

वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पवित्र है और लोकतंत्र में प्रेस की एक आवश्यक भूमिका है, इसे "नफरत फैलाने और सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"

जवाब मे कहा है कि "मीडिया संगठन जनता के ट्रस्टी हैं, जिन्हें अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग जनता के हित में करना चाहिए, अन्यथा नहीं"।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि यह देशद्रोह की सीमा को परिभाषित करने का समय है "यहां तक ​​कि इसने दो तेलुगु चैनलों को वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली आंध्र सरकार द्वारा राज्य में COVID-19 महामारी पर उनकी रिपोर्ट के लिए किसी भी कठोर कार्रवाई से बचाया।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका में आंध्र सरकार को नोटिस जारी किया था और निर्देश दिया था कि दोनों टीवी चैनलों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।

दोनों चैनलों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि आंध्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 30 अप्रैल के आदेश का उल्लंघन करने के लिए अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की जाए, ताकि नागरिकों को मुकदमा चलाने और गिरफ्तारी की किसी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष धमकी को तुरंत रोका जा सके।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अपने जवाब में, आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि किए गए सभी भाषण [और राजू द्वारा दिए गए साक्षात्कार] पूरी तरह से पूर्व नियोजित थे और समाचार चैनलों, राजू और तेलुगु देशम पार्टी के सदस्यों के बीच विस्तृत चर्चा के बाद ही प्रसारित किए गए थे।

यह स्पष्ट है कि सभी तार टीडीपी और उसके प्रमुख श्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा खींचे जा रहे थे। आरआरकेआर और श्री चंद्रबाबू नायडू के साथ-साथ श्री नारा लोकेश के बीच साझा किए गए कॉल, चैट और दस्तावेजों का समय स्पष्ट रूप से वाईएसआरसीपी पार्टी द्वारा बनाई गई चुनी हुई सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है।

राज्य सरकार का जवाब राजू, समाचार चैनलों और चंद्रबाबू नायडू सहित तेलुगु देशम पार्टी के सदस्यों के बीच साझा किए गए कॉल, चैट और दस्तावेजों पर भी ध्यान देता है।

जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि सांसद राजू और समाचार चैनलों के बीच की बातचीत से पता चलता है कि "उनके हर भाषण के बाद, मीडियाकर्मियों ने राजू की प्रशंसा की जैसे कि:

"वाह, आपने एक अच्छा पंच दिया",

"शेर अकेले चलते हैं, सूअर झुंड में चलते हैं",

'आपके जवाबों पर सोशल मीडिया पर हंगामा',

'आपके पास शाही रास्ता है',

"जहाँ सिंह विराजमान है वही सिंहासन है"

"आपका इंटरव्यू सुपरहिट है",

"यह आज फिर से सुपर-डुपर हिट है। YouTube स्ट्रीम ने 10K को छुआ”

हलफनामे में आगे कहा गया है,

"सीआईडी जांच रिपोर्ट से पता चला है कि सांसद राजू ने संसद सदस्य होने के नाते नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी पैदा करने और सरकार के प्रति असंतोष पैदा करने के एकमात्र इरादे से एक सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में अपने अधिकार/पहुंच का लगातार और जानबूझकर दुरुपयोग किया था। ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के साथ-साथ याचिकाकर्ताओं जैसे मीडिया चैनलों पर घृणित भाषण देकर किया गया।"

आंध्र सरकार ने प्रस्तुत किया है कि "मीडिया घराने/याचिकाकर्ता सांसद राजू की प्रेस कांफ्रेंस को प्रसारित करने में केवल अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे थे बल्कि राजनीतिक या वित्तीय लाभ के लिए सामग्री के प्रसार के लिए सामाजिक समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने और उसी के माध्यम से हिंसा भड़काने के माध्यम से सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था।"

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[BREAKING] YSRCR MP Krishnam Raju took payment from Andhra channels, in touch with Chandrababu Naidu: Andhra govt tells Supreme Court

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