मद्रास हाईकोर्ट ने विवादित इंस्टाग्राम पोस्ट के मामले में रंगदारी के आरोपी को ज़मानत देने से इनकार कर दिया

अदालत ने कहा कि हथियार जैसी चीज़ के साथ आरोपी को "राजा" के तौर पर सार्वजनिक रूप से दिखाने से गवाहों पर दबाव पड़ सकता है और निष्पक्ष सुनवाई पर असर पड़ सकता है।
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मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में जबरन वसूली के आरोपी की ज़मानत रद्द करने के ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने आरोपी की उन इंस्टाग्राम पोस्ट्स पर ध्यान दिया जिनमें उसे "किंग" के तौर पर दिखाया गया था और वह हथियार जैसी चीज़ लहराता हुआ नज़र आ रहा था [जैनी बनाम राज्य]।

जस्टिस एन. रमेश ने बताया कि ऐसे व्यवहार से गवाहों को डराने-धमकाने की असल संभावना पैदा होती है।

कोर्ट ने कहा, "(ज़मानत पर) रिहाई के कुछ ही महीनों के भीतर, उन्हें सार्वजनिक रूप से - उनके नाम वाले और हज़ारों फ़ॉलोअर्स वाले पेजों पर - हाथ में हथियार लिए वेल्लोर के 'किंग' के तौर पर दिखाया गया। इस तरह दिखाए जाने का सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि जिन गवाहों से अभी पूछताछ होनी बाकी है, वे आगे आकर खुलकर गवाही देंगे या नहीं।"

कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसा व्यवहार आरोपी की ज़मानत रद्द करने के लिए काफ़ी है।

कोर्ट ने कहा, "यह ठीक वैसी ही स्थिति है जिसमें आज़ादी का बने रहना निष्पक्ष सुनवाई के लिए सही नहीं है। गवाहों के डरने या दबाव में आने की संभावना असल है, न कि सिर्फ़ अंदाज़ा... मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि याचिकाकर्ता ने मिली आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया है, और उसका आज़ाद बने रहना निष्पक्ष सुनवाई के लिए सही नहीं है।"

Justice N Ramesh
Justice N Ramesh

कोर्ट ने यह बात जैनी उर्फ ​​जैनी पॉलराजन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कही। जैनी पर जबरन वसूली और संपत्ति में आग लगाने के आरोपों से जुड़े मामले में मुकदमा चल रहा है।

आरोपी को लगभग पांच साल जेल में रहने के बाद दिसंबर 2025 में हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गई थी। वह कुछ और हफ़्तों तक जेल में ही रहा क्योंकि उसे कुछ अन्य आपराधिक मामलों में भी गिरफ़्तार किया गया था। उसे जनवरी 2026 में जेल से रिहा किया गया।

जून 2026 में, काटपाडी पुलिस ने एक नया मामला दर्ज किया। यह मामला तब दर्ज हुआ जब सोशल मीडिया सेल ने उसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो देखे, जिनमें वह कथित तौर पर हथियारों के साथ दिख रहा था। इसके कुछ ही समय बाद उसे आंध्र प्रदेश में गिरफ़्तार कर लिया गया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, वह वहाँ 200 से ज़्यादा लोगों के साथ एक जन्मदिन की पार्टी में शामिल हो रहा था।

इसके बाद अभियोजन पक्ष ने ज़मानत रद्द करने के लिए ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर की। ट्रायल कोर्ट ने याचिका मंज़ूर कर ली। कोर्ट ने पाया कि एक नए गंभीर अपराध में उसकी संलिप्तता और उसके पिछले आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए, उसे मिली आज़ादी का उसने गलत इस्तेमाल किया था।

आरोपी ने ज़मानत रद्द किए जाने के फ़ैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी।

उसने तर्क दिया कि ये तस्वीरें और वीडियो एक निजी यात्रा के दौरान लिए गए थे और उसके हाथ में जो चीज़ थी, वह केवल एक एयर गन थी जिसका इस्तेमाल गुब्बारे-निशानेबाज़ी वाले स्टॉल पर किया जाता है। उसने यह भी कहा कि रिहाई के बाद उसने न तो गवाहों को धमकाया और न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ की।

हालांकि, 24 सितंबर के फ़ैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि उसके व्यवहार को केवल निजी मनोरंजन के तौर पर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि अभियोजन पक्ष के कई गवाहों से अभी पूछताछ होनी बाकी थी।

कोर्ट ने साफ़ किया कि वह यह तय नहीं कर रहा था कि तस्वीरों में दिख रही चीज़ असल में कोई हथियार थी या नहीं, नए आपराधिक मामले के आरोप बनते हैं या नहीं, या इंस्टाग्राम पेज कौन चलाता था। ये मुद्दे जांच और मुकदमे के लिए छोड़ दिए गए।

फिर भी, कोर्ट ने पाया कि आरोपी को एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर सार्वजनिक रूप से पेश करना जिससे लोग डरें, लंबित मुकदमे में गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

हाईकोर्ट ने आरोपी की ज़मानत रद्द करने के ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले को बरकरार रखा, भले ही ट्रायल कोर्ट के तर्क में कुछ कमियां पाई गई थीं। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह भी निर्देश दिया कि वे छह महीने के अंदर मामले की सुनवाई पूरी करें और जहाँ तक संभव हो, मामले की सुनवाई रोज़ाना की जाए।

कोर्ट ने वेल्लोर के पुलिस अधीक्षक (SP) को उन इंस्टाग्राम पेजों और ऐसे ही अन्य पेजों की जाँच करने का भी निर्देश दिया, जिनमें आरोपी को एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर दिखाया जा रहा है जिससे लोग डरें या जिसका अनुसरण करें।

कोर्ट ने कहा, "गंभीर मामलों में मुक़दमे का सामना कर रहे किसी व्यक्ति का, मुख्य रूप से युवा दर्शकों के सामने, हाथ में हथियार लिए 'किंग' के तौर पर सार्वजनिक जश्न मनाना, अपराध को एक ऐसा आकर्षण देता है जिसका वह हकदार नहीं है।"

याचिकाकर्ता (आरोपी) की ओर से वकील बी. मोहन पेश हुए।

राज्य की ओर से सरकारी वकील आर. राजसेकरन पेश हुए।

[फ़ैसला पढ़ें]

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