[देशद्रोह चुनौती] SC ने केंद्र को इस सप्ताह तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया; 5 मई को अंतिम निस्तारण के लिए मामला सूचीबद्ध

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि 5 मई को कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा।
[देशद्रोह चुनौती] SC ने केंद्र को इस सप्ताह तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया; 5 मई को अंतिम निस्तारण के लिए मामला सूचीबद्ध

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 ए को चुनौती देने वाली याचिका पर 30 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया, जो देशद्रोह को अपराध बनाती है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि मामले को 5 मई को अंतिम निपटान के लिए सूचीबद्ध किया जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा।

शीर्ष अदालत द्वारा पारित आदेश में कहा गया है, "हम केंद्र को इस सप्ताह के अंत तक जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हैं। मंगलवार तक दायर किए जाने वाले हलफनामे का जवाब, 5 मई, 2021 को बिना किसी स्थगन के मामले को अंतिम निपटान के लिए सूचीबद्ध करें।"

अदालत आईपीसी की धारा 124ए की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक बैच की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 में इस मामले में नोटिस जारी करते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया था कि क्या आजादी के 75 साल बाद कानून की जरूरत थी।

कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि देश को आजादी मिलने से पहले महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा प्रावधान का इस्तेमाल किया गया था।

प्रावधान को चुनौती दो पत्रकारों, किशोरचंद्र वांगखेमचा और कन्हैया लाल शुक्ला पर पिछले साल अप्रैल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित पोस्ट और कार्टून के लिए देशद्रोह का आरोप लगाने के बाद आई थी।

इसके बाद उन्होंने इस प्रावधान को इस आधार पर चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया कि यह अनुच्छेद 19 (1) (ए) द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

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[Sedition challenge] Supreme Court directs Central government to file response by this week; case listed for final disposal on May 5

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