मंदिरों की फर्जी वेबसाइट बंद करें, सुनिश्चित करें कि भक्त इसके झांसे में न आएं और दान न करें: मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य से कहा

न्यायालय ने राज्य से अपने साइबर क्राइम विंग की सहायता लेने और फर्जी या अवैध वेबसाइटों के माध्यम से भक्तों से एकत्र की गई राशि की वसूली करने का आह्वान किया।
Justices R Mahadevan and Sathya Narayana Prasad
Justices R Mahadevan and Sathya Narayana Prasad

मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार को राज्य में प्राचीन मंदिरों के नाम पर तीसरे पक्ष द्वारा बनाई गई सभी फर्जी वेबसाइटों को बंद करने का निर्देश दिया [पी मार्कंदन बनाम आयुक्त]।

मदुरै बेंच के जस्टिस आर महादेवन और जे सत्य नारायण प्रसाद की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) विभाग को ऐसी सभी अवैध वेबसाइटों पर कार्रवाई करनी चाहिए और भक्तों को ऑनलाइन अनुष्ठान करने का विकल्प देने की प्रक्रिया को कारगर बनाना चाहिए।

अपने आदेश में, खंडपीठ ने राज्य सरकार और एचआर एंड सीई विभाग से "निर्दोष भक्तों" को शिकार बनने और ऐसे घोटालेबाजों को दान करने से रोकने का आह्वान किया। इसने यह भी कहा कि राज्य को अपनी साइबर क्राइम विंग की सहायता लेनी चाहिए और फर्जी या अवैध वेबसाइटों के माध्यम से एकत्र की गई राशि की वसूली करनी चाहिए।

आदेश कहा गया है, "दुर्भाग्य से, जहाँ ईश्वर है, वहाँ बुराई भी है। कुछ लोग भक्तों की धार्मिक आस्था का फायदा उठाते हैं, देवताओं/मंदिरों के नाम पर अवैध वेबसाइट बनाकर धोखाधड़ी से कमाई करते हैं। ऐसी वेबसाइटों के माध्यम से, वे भक्तों से विशेष दर्शन, अनुष्ठानों और अन्य सेवाओं के लिए बड़ी राशि एकत्र करते हैं, लेकिन मंदिरों के प्रशासन को नगण्य राशि का भुगतान करते हैं, जिससे अवैध लाभ प्राप्त होता है। अफसोस की बात है कि इस प्रकार का घोटाला आज के समय में एक सामान्य घटना है। जो अधिकारी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं, ताकि निर्दोष भक्तों को ऐसी गंदी चालों का शिकार होने से रोका जा सके, वे उसके अनुसार कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। वर्तमान रिट याचिकाओं में यही मुद्दा शामिल है।"

इसलिए, इसने राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर ऐसी सभी वेबसाइटों को "बंद" करने और एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

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Shut down fake website of temples, ensure devotees don't fall prey and make donations: Madras High Court to State

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