SC ने AG से IPC धारा 124ए के तहत देशद्रोह नियम को चुनौती वाली याचिका मे कहा:क्या आजादी के 75 साल बाद भी इस कानून की जरूरत है?

कोर्ट ने एसजी वोम्बटकेरे द्वारा दायर याचिका में भी नोटिस जारी किया और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया द्वारा दायर इसी तरह की लंबित याचिका के साथ टैग किया।
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से सवाल किया कि क्या आजादी के 75 साल बाद भी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124ए के तहत देशद्रोह के प्रावधान की जरूरत थी (एसजी वोम्बटकेरे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया)।

CJI रमना ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से पूछा,

"विवाद यह है कि यह एक औपनिवेशिक कानून है और अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता को दबाने के लिए इस्तेमाल किया गया था और महात्मा गांधी बाल और गंगाधर तिलक के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। क्या आजादी के 75 साल बाद भी इस कानून की जरूरत है?"

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस एएस बोपन्ना और हृषिकेश रॉय की अगुवाई वाली बेंच ने भी एसजी वोम्बटकेरे द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया द्वारा दायर इसी तरह की लंबित याचिका के साथ टैग किया।

एजी वेणुगोपाल ने आज बताया कि इस प्रावधान के लिए इसी तरह की चुनौती शीर्ष अदालत की एक अन्य पीठ के समक्ष पहले से ही लंबित थी।

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की ओर से आज पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने तर्क दिया,

"यह वही मुद्दा है और वैधानिक प्रावधान पर एक चुनौती है और हमने कुछ दिशानिर्देशों की मांग की। हमने कहा कि कैसे 124A, असंवैधानिक होने के अलावा, घोर दुरुपयोग किया जा रहा है।"

सीजेआई रमना ने एजी से कुछ सवाल पूछे, जिनमें शामिल हैं,

यदि आप इस धारा के तहत चार्ज करने का इतिहास देखते हैं, तो दोषसिद्धि दर बहुत कम है।

CJI ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A का भी उदाहरण दिया, जिसके तहत प्रावधान को समाप्त किए जाने के बावजूद "हजारों मामले" दर्ज किए जा रहे थे।

उन्होंने आगे कहा,

"हमारी चिंता कानून के दुरुपयोग और कार्यपालिका की कोई जवाबदेही नहीं है। मैं संदर्भित अन्य मामलों को देखूंगा ... हम सभी लंबित मामलों की जांच करेंगे और सभी मामलों को एक ही स्थान पर पोस्ट कर सकते हैं।"

कोर्ट ने इस पर भी आश्चर्य जताया कि केंद्र ने कई पुराने कानूनों को निरस्त करते हुए इस प्रावधान पर गौर क्यों नहीं किया।

जवाब में एजी वेणुगोपाल ने कहा,

"इस धारा को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है और केवल दिशानिर्देश निर्धारित किए जा सकते हैं ताकि यह अपने कानूनी उद्देश्य को पूरा कर सके।"

कोर्ट ने जवाब दिया, "अगर कोई पार्टी दूसरे पक्ष की आवाज नहीं सुनना चाहती है, तो वे इस प्रकार के कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं और अन्य लोगों को फंसा सकते हैं। यह व्यक्तियों के लिए एक गंभीर सवाल है।"

कोर्ट ने याचिकाकर्ता की नेकनीयती पर भी टिप्पणी की, जो एक सेवानिवृत्त मेजर जनरल हैं, उन्होंने कहा,

"याचिकाकर्ता ने अपनी सेवा के लिए देश के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया है। हम यह नहीं कह सकते कि यह एक प्रेरित याचिका है।"

पीठ ने मामले में नोटिस जारी किया और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिका के साथ टैग किया।

न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ पहले ही धारा 124ए की वैधता को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका पर विचार कर चुकी है।

वोम्बटकेरे की याचिका में धारा 124ए की नए सिरे से जांच की मांग की गई थी, जिसे 1962 के केदार नाथ सिंह बनाम भारत संघ के फैसले में बरकरार रखा गया था।

यह तर्क दिया गया था कि सरकार आदि के प्रति असंवैधानिक रूप से अस्पष्ट परिभाषाओं के आधार पर अभिव्यक्ति का अपराधीकरण अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर एक अनुचित प्रतिबंध है और भाषण पर संवैधानिक रूप से अनुमेय द्रुतशीतन प्रभाव का कारण बनता है।

याचिका में कहा गया है, "19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की तर्कसंगतता यानी इस मामले में लागू प्रावधान पर अनुच्छेद 14 और 21 में निहित प्रक्रियात्मक के साथ-साथ वास्तविक उचित प्रक्रिया पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता होगी।"

इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि शीर्ष अदालत को 124ए के संवैधानिक अधिकारों के प्रश्न पर नए सिरे से विचार करना चाहिए, इस तथ्य से अप्रभावित कि इसे केदार नाथ में बरकरार रखा गया था, क्योंकि उस फैसले में दिए गए कारणों को निहित रूप से खारिज कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने इस साल अप्रैल में मणिपुर के दो पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेमचा और छत्तीसगढ़ के कन्हैया लाल शुक्ला द्वारा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन के प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था।

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[BREAKING] Is this law still needed after 75 years of independence? Supreme Court asks AG in challenge to Sedition law under Section 124A IPC

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