सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में TV टुडे के खिलाफ ट्रायल पर रोक लगाई

बिधूड़ी ने 'आज तक' की 2011 की एक रिपोर्ट को लेकर 'टीवी टुडे' पर मुकदमा किया; इस रिपोर्ट में कथित तौर पर उन्हें गैंगरेप और अपहरण के मामले के एक आरोपी से जोड़ा गया था।
TV today network, Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को TV टुडे नेटवर्क लिमिटेड (जो 'आज तक' का मालिक है) के खिलाफ़ चल रही ट्रायल की कार्यवाही पर रोक लगा दी। यह मामला भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता रमेश बिधूड़ी और उनके भतीजे राजपाल पोसवाल की ओर से 2011 की एक न्यूज़ रिपोर्ट को लेकर दायर किए गए आपराधिक मानहानि के केस से जुड़ा है [TV टुडे नेटवर्क लिमिटेड बनाम राजपाल पोसवाल]।

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और आर. महादेवन की बेंच ने TV टुडे नेटवर्क और उसके अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फ़ैसले को चुनौती दी थी जिसमें उनकी डिस्चार्ज (आरोप से बरी होने की) अर्ज़ियों को खारिज करने के फ़ैसले को सही ठहराया गया था।

आदेश में कहा गया, "याचिकाकर्ताओं के सीनियर वकील ने बताया कि ट्रायल कोर्ट में अगली तारीख 16 अक्टूबर, 2026 है। ऐसे हालात में, अगले आदेश तक CC नंबर 624318/2026 की आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी। इसे दिसंबर में लिस्ट किया जाए।"

Justice BV Nagarathna and Justice R Mahadevan
Justice BV Nagarathna and Justice R Mahadevan

यह विवाद 2011 में 'आज तक' पर दिखाए गए एक प्रोग्राम से शुरू हुआ था, जो सनी नाम के व्यक्ति से जुड़े गैंगरेप और अपहरण के मामले के बारे में था। रिपोर्ट में आरोपी को पोसवाल का जीजा बताया गया था। उस समय, बिधूड़ी तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक (MLA) थे।

रिपोर्ट में आरोपी का नाम उनसे जोड़े जाने के बाद, बिधूड़ी और पोसवाल ने अलग-अलग आपराधिक शिकायतें दर्ज कराईं। बिधूड़ी का आरोप था कि रिपोर्ट में उन्हें गलत तरीके से आरोपी से जोड़ा गया और यह संकेत देकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाया गया कि आरोपी को बचाने के लिए राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया जा रहा था।

ट्रायल कोर्ट ने दिसंबर 2018 में TV टुडे और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर डिस्चार्ज (आरोप से बरी करने) की याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके बाद वे दिल्ली हाई कोर्ट गए, जिसने नवंबर 2025 में उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया।

हाई कोर्ट ने कहा कि शिकायत पर शुरू हुए समन मामले में, एक बार संज्ञान लेने और समन जारी होने के बाद मजिस्ट्रेट किसी आरोपी को डिस्चार्ज नहीं कर सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि उस चरण में 'मिनी-ट्रायल' के जरिए बचाव पक्ष की दलीलों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

इसके बाद TV टुडे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 9 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्चार्ज की मांग करने वाली TV टुडे की याचिका और ट्रायल की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने के अनुरोध पर नोटिस जारी किया था।

आज सुनवाई के दौरान, TV टुडे के वकील ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने डिस्चार्ज पाने की अपनी असफल कोशिशों का ज़िक्र किया।

उन्होंने कहा, "मैंने डिस्चार्ज के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख किया, लेकिन उसने कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकता। फिर मैं हाई कोर्ट गया, जिसने कहा कि मेरी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।"

इसके बाद जस्टिस नागरत्ना ने आपराधिक ट्रायल के चरण के बारे में पूछा।

वकील ने जवाब दिया, "यह मामला 16 अक्टूबर को आरोप तय करने (framing of charges) के लिए सूचीबद्ध है। माननीय अदालत राहत देने पर विचार कर सकती है।"

कोर्ट ने प्रतिवादी के वकील को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और ट्रायल की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

इस मामले की अगली सुनवाई दिसंबर में होगी।

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Supreme Court stays trial against TV Today in criminal defamation case by BJP leader Ramesh Bidhuri

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