राजद्रोह के दुरुपयोग को नियंत्रित किया गया है; केदारनाथ फैसले को बरकरार रखना होगा: अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने SC से लगाई गुहार

केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य में 5 जजों की बेंच के फैसले के मद्देनजर कोर्ट पहले इस पर दलीलें सुनेगा कि क्या मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए।
Attorney General KK Venugopal
Attorney General KK Venugopal
Published on
2 min read

सुप्रीम कोर्ट 10 मई को इस पर सुनवाई करेगा कि क्या भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 ए के तहत देशद्रोह की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ को भेजा जाना है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को कहा कि मामले की सुनवाई अगले सप्ताह मंगलवार को दोपहर 2 बजे होगी और सरकार और याचिकाकर्ताओं को बड़ी बेंच के संदर्भ के सीमित पहलू पर एक घंटे तक बहस करने की अनुमति होगी।

महत्वपूर्ण रूप से, अटॉर्नी जनरल (एजी) केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष धारा 124 ए की संवैधानिक वैधता और केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य में शीर्ष अदालत के 1962 के फैसले का बचाव किया।

एजी वेणुगोपाल ने कहा कि केदार नाथ सिंह में धारा 124 ए की वैधता को बरकरार रखने का फैसला एक सोची समझी बात है और इसे बरकरार रखने की जरूरत है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि धारा 124ए के दुरुपयोग को नियंत्रण में लाया गया है।

उन्होंने कहा, "धारा के दुरुपयोग को नियंत्रित किया गया है। लेकिन बड़ी पीठ के संदर्भ का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि केदार नाथ निर्णय एक संतुलित निर्णय है। केदार नाथ के फैसले को बरकरार रखा जाना चाहिए।"

देखिए इस देश में क्या हो रहा है। कल हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया गया था।
एजी केके वेणुगोपाल

प्रासंगिक रूप से, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एजी का रुख केंद्र सरकार से अलग हो सकता है और वह दो दिनों में केंद्र सरकार के रुख को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखेंगे।

उन्होंने कहा, "मेरा जवाब कार्यपालिका का एक स्वतंत्र और समग्र निर्णय होगा। यह यहां दिए गए सबमिशन पर आधारित नहीं है। एजी का जवाब केंद्र से अलग हो सकता है।"

अदालत धारा 124ए की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक बैच की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 में इस मामले में नोटिस जारी करते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया था कि क्या आजादी के 75 साल बाद कानून की जरूरत थी।

कोर्ट ने मामले में अटॉर्नी जनरल से भी मदद मांगी थी।

केंद्र सरकार ने अभी तक याचिका पर अपना जवाब दाखिल नहीं किया है।

तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने आज की सुनवाई के दौरान इस बात पर विचार किया कि क्या मामले को एक बड़ी पीठ को सौंपने की जरूरत है क्योंकि याचिकाओं में केदारनाथ को खारिज करने की प्रार्थना की गई थी।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें


Misuse of sedition has been controlled; Judgment in Kedar Nath has to be upheld: Attorney General KK Venugopal to Supreme Court

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com