भारत को 'हिंदू फासीवादी उद्यम' बताने पर प्रकाश राज, अरुंधति रॉय के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में जनहित याचिका

अधिवक्ता मीता बनर्जी द्वारा दायर जनहित याचिका में रॉय के एक अंतरराष्ट्रीय समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार और प्रकाश के ट्विटर पोस्ट पर आपत्ति जताई गई है।
Prakash Raj, Arundhati Roy and Calcutta High Court
Prakash Raj, Arundhati Roy and Calcutta High CourtPrakash Raj, Arundhati Roy (Facebook)

अभिनेता प्रकाश राज और प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय द्वारा हिंदू समुदाय के खिलाफ दिए गए बयानों और केंद्र सरकार को "हिंदू फासीवादी उद्यम" कहने पर आपत्ति जताते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। [मीता बनर्जी बनाम ट्विटर]

मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवागनानम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ को वकील मीता बनर्जी ने रॉय द्वारा जून 2023 में एक अंतरराष्ट्रीय समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा, "लेखक रॉय ने इस साल जून में अल जजीरा को एक साक्षात्कार दिया था और कहा था कि भारत एक हिंदू फासीवादी उद्यम बन गया है. वह इस तरह की बातें कैसे कह सकती हैं, वह भी अल जजीरा जैसे चैनल पर, जो ओसामा बिन लादेन द्वारा चलाए जा रहे आतंकवादी संगठन अलकायदा का माउथ पीस है। " 

उन्होंने आगे कहा कि अभिनेता प्रकाश ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर नाउ एक्स पर इसी तरह के बयान दिए हैं। 

उन्होंने कहा, "ये हमारे देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, फिर भी उन्होंने इस तरह की टिप्पणियां की हैं. इन बयानों से हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। हम हिंदू फासीवादी नहीं हैं। वास्तव में हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि यदि हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो हमारा धर्म हमारी रक्षा के लिए आएगा, जैसे राम, कृष्ण आदि। इस प्रकार, हम ट्विटर सहित सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से उनके बयानों को हटाने के लिए निर्देश की मांग करते हैं।"  

उन्होंने आगे कहा कि रॉय और प्रकाश दोनों भारत सरकार को हिंदू फासीवादी उद्यम नहीं कह सकते क्योंकि इसे बहुसंख्यक आबादी का जनादेश प्राप्त है। 

दलीलों को सुनने के दौरान, पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता प्रतिवादियों को प्रभावी सेवा देने में विफल रहा है। 

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PIL before Calcutta High Court against Prakash Raj, Arundhati Roy for terming India a 'Hindu Fascist Enterprise'

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