तीन नए आपराधिक कानून संशोधन अधिनियमों - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। [विशाल तिवारी बनाम भारत संघ और अन्य]।
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्रमशः भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।
ये तीनों कानून भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल बदलाव लाना चाहते हैं और 25 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से पहले पिछले साल संसद ने इसे शीतकालीन सत्र में पारित किया था।
इस घटनाक्रम को राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर अधिसूचित किया गया था, लेकिन इसे अभी तक भारत के राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया है क्योंकि नियम अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं।
इसलिए, तीनों कानून अभी तक लागू नहीं हुए हैं।
विशाल तिवारी की याचिका में जोर देकर कहा गया है कि कानून कई दोषों और विसंगतियों से ग्रस्त हैं और विधि आयोग की सिफारिशों की अनदेखी करते हैं।
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया "तीनों आपराधिक कानून बिना किसी संसदीय बहस के पारित और अधिनियमित किए गए क्योंकि दुर्भाग्य से इस अवधि के दौरान अधिकांश सदस्य निलंबित थे... इन प्रस्तावित विधेयकों का शीर्षक क़ानून और उसके मकसद के बारे में बात नहीं करता है, लेकिन अधिनियमों के वर्तमान नाम प्रकृति में अस्पष्ट हैं।"
याचिका में कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता 1860 के अधिकतर अपराधों को बरकरार रखती है और नए सीआरपीसी से पुलिस हिरासत की अवधि के दौरान जमानत मिलना मुश्किल हो जाएगा।
तीनों कानूनों को पहली बार 11 अगस्त, 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था, जिसके बाद इन्हें आगे की जांच के लिए बृजलाल की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति के पास भेज दिया गया था।
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PIL filed before Supreme Court challenging three Criminal Law Amendment Acts