राष्ट्रपति ने तीन आपराधिक कानून संशोधन विधेयकों को मंजूरी दी

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।
आपराधिक कानून
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भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन के लिए तीन विधेयकों को सोमवार को भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई।

इसकी सूचना राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर दी गई है। इसे अभी भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाना है।

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।

इन तीनों विधेयकों को पहली बार 11 अगस्त को लोकसभा में भारतीय न्याय संहिताभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक  के रूप में पेश किया गया था। 

इन्हें लोकसभा ने 20 दिसंबर को पारित किया था और राज्यसभा ने 21 दिसंबर को इन्हें पारित किया था

[बिल पढ़ें]

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THE BHARATIYA NYAYA (SECOND) SANHITA, 2023.pdf
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THE BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA (SECOND) SANHITA, 2023.pdf
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THE BHARATIYA SAKSHYA (SECOND) BILL, 2023.pdf
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President gives assent to three Criminal Law amendment bills

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