आरजी कर बलात्कार और हत्या: कलकत्ता उच्च न्यायालय दोषी संजय रॉय की अपील पर सितंबर में सुनवाई करेगा

न्यायालय रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग करने वाली सीबीआई की याचिका पर भी सुनवाई करेगा।
Calcutta High Court with RG Kar hospital
Calcutta High Court with RG Kar hospital
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के बलात्कार एवं हत्या मामले के दोषी संजय रॉय द्वारा निचली अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने के खिलाफ दायर अपील पर सितंबर में सुनवाई की जाएगी [संजय रॉय बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो]।

न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने कहा कि रॉय की बरी करने की याचिका पर केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर अपील के साथ विचार किया जाएगा, जिसमें रॉय की सज़ा को आजीवन कारावास से बढ़ाकर मृत्युदंड करने की माँग की गई है।

रॉय के वकील ने आज अदालत को बताया कि उन्हें एक गवाह के बयान और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया गया था।

इस बीच, सीबीआई ने कहा कि यह कृत्य जघन्य और दुर्लभतम है, जिसके लिए मृत्युदंड की सज़ा दी जानी चाहिए।

Justice Debangsu Basak and Justice Md Shabbar Rashidi
Justice Debangsu Basak and Justice Md Shabbar Rashidi

जनवरी 2025 में सियालदह की एक सीबीआई अदालत ने पूर्व नागरिक पुलिस स्वयंसेवक रॉय को आरजी कर मेडिकल कॉलेज की 31 वर्षीय स्नातकोत्तर मेडिकल छात्रा के बलात्कार और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

सीबीआई अदालत ने रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (बलात्कार), 66 (बलात्कार के दौरान मौत का कारण बनना) और 103(1) (हत्या) के तहत दोषी पाया। उन पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया गया और पीड़ित परिवार को ₹17 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश दिया गया।

यह घटना 8 अगस्त, 2024 की रात को हुई थी और इसके बाद देश भर के डॉक्टरों ने त्वरित न्याय की मांग करते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और हड़तालें शुरू कर दीं।

सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक साक्ष्य और डीएनए नमूनों के आधार पर रॉय को अपराध से सीधे तौर पर जोड़ने के बाद 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया।

वरिष्ठ अधिवक्ता कौशिक गुप्ता और अधिवक्ता सेनजुति चक्रवर्ती रॉय की ओर से पेश हुए।

उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के माध्यम से नियुक्त किया गया है।

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RG Kar rape and murder: Calcutta High Court to hear appeal by convict Sanjay Roy in September

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