मुंबई की एक अदालत ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को दोषी ठहराया।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट 25वीं कोर्ट, मझगांव ने राउत को 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई और उस पर जुर्माना भी लगाया।
अपनी शिकायत में, सोमैया ने दावा किया था कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार और पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए हैं, जिसमें उन पर मीरा भयंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के तहत कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव में ₹100 करोड़ के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।
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Sanjay Raut gets 15 days' jail in defamation case by BJP leader's wife